नयी दिल्ली : बीसीसीआई को सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत लाने की सरकार की इच्छा को जाहिर करते हुए खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज केंद्र का रूख दोहराया. इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि निजी क्रिकेट संस्था सार्वजनिक कार्य कर रही है और विधिक कानून और समीक्षा के तहत उत्तरदायी है.
ब्रिक्स देशों के युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम के इतर सोनोवाल ने कहा, ‘यह सार्वजनिक संस्था है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है इसलिए निश्चित तौर पर यह अपनी दैनिक गतिविधियों को लोगों के प्रति अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जवाबदेह है.’
आईपीएल स्पाट फिक्सिंग मामले में आदेश सुनाते हुए न्यायालय ने कहा था कि बीसीसीआई कुछ अहम सार्वजनिक कार्यों को अंजाम देता है जो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं. दक्षिण एशियाई खेलों की तर्ज पर ब्रिक्स खेलों के आयोजन के बारे में पूछने पर सोनोवाल ने कहा, ‘कुछ भी संभव है. हमें (ब्रिक्स देशों) सोचना होगा कि हम एक साथ आगे कैसे बढ सकते हैं. निश्चित तौर पर इस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना चाहिए.