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स्पॉट फिक्सिंग:चंदीला की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

नयी दिल्ली : आईपीएल स्पॉट-फिक्सिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान रॉयल्स के अजीत चंदीला और चार अन्य की जमानत अजिर्यों पर सुनवाई आज टाल दी. अदालत ने सट्टेबाज सुनील भाटिया को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय कुमार खन्ना ने चंदीला, अश्विनी अग्रवाल, बाबूराव यादव, दीपक […]

नयी दिल्ली : आईपीएल स्पॉट-फिक्सिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान रॉयल्स के अजीत चंदीला और चार अन्य की जमानत अजिर्यों पर सुनवाई आज टाल दी. अदालत ने सट्टेबाज सुनील भाटिया को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय कुमार खन्ना ने चंदीला, अश्विनी अग्रवाल, बाबूराव यादव, दीपक कुमार और भाटिया की जमानत अजिर्यों पर सुनवाई के लिए 14 जून की तारीख तय की और कहा कि मामले में नये तथ्य सामने आने के चलते एक आरोपी :भाटिया: को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

अदालत ने निर्देश दिया कि भाटिया को 14 जून को उसके सामने पेश किया जाए. इससे पहले आरोपियों के वकीलों ने अनुरोध किया था कि मामले पर सुनवाई कर आरोपियों को राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर एस श्रीसंत, अंकित चव्हाण और 18 अन्य के साथ समानता के आधार पर राहत प्रदान की जाए. हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि वह जमानत अजिर्यों पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि जांचकर्ताओं के अनुरोध पर एक आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा गया है. जांच अधिकारियों ने कहा है कि मामले में नये तथ्य सामने आए हैं और पूछताछ जरुरी है.

अदालत ने इससे पहले श्रीसंत और चव्हाण समेत 20 लोगों को जमानत देते हुए कहा था कि यह मानने की कोई वजह नहीं है कि आरोपी इस स्तर पर मकोका के तहत दोषी हैं और अत: उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता. इसके बाद पांचों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी.

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