नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह बीसीसीआई के उस आग्रह पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा जिसमें उसने बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धौनी के बयानों वाले ऑडियो टेपों की प्रतियां मांगी थीं.
आईपीएल मैचों में सट्टे और स्पॉट फिक्सिंग के मामले में ये बयान न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल समिति ने दर्ज किये थे जिसने आरोपों की जांच की थी. हालांकि, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने बीसीसीआई के आग्रह का विरोध किया जिसने श्रीनिवासन और धौनी के बयानों की प्रतियां मांगने में बोर्ड के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए थे.
श्रीनिवासन को क्रिकेट के मामलों से बाहर रखा गया है, बीसीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा ने कहा कि बीसीसीआई श्रीनिवासन और धौनी की तरफ से टेपों की प्रति नहीं मांग सकती.