वरीयता का निर्धारण कब होगा

झारखंड गठन के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के कैडर विभाजन के तहत पारस्परिक एवं स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर झारखंड आये अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने संवर्ग में सबसे जूनियर करने का आदेश, न्यायादेशानुसार, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार द्वारा ज्ञापांक -2372, दिनांक-11 मार्च 2016 में दिया गया था. इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा झारखंड […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 23, 2017 6:06 AM
झारखंड गठन के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के कैडर विभाजन के तहत पारस्परिक एवं स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर झारखंड आये अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने संवर्ग में सबसे जूनियर करने का आदेश, न्यायादेशानुसार, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार द्वारा ज्ञापांक -2372, दिनांक-11 मार्च 2016 में दिया गया था.
इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा झारखंड सरकार को कार्रवाई हेतु सूचित किया गया था. परंतु झारखंड सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है. इस कारण झारखंड के कई अधिकारी एवं कर्मचारी उचित वरीयता एवं प्रोन्नति के लाभ से वंचित हैं. झारखंड सरकार को न्यायादेश मानने एवं अधिकारियों व कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए.
रेक्स टोप्पो, रांची

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