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बिना नक्शे के घर बनानेवाले 36 लोगों के खिलाफ नगर पर्षद ने भेजा नोटिस

सीवान : बिना नक्शा के बनाये घर के खिलाफ नगर पर्षद सख्त हो गया है. नक्शा पास कराएं बिना घर बनाने वालों को चिह्नित कर नोटिस भेजी जा रही है. वहीं कई लोगों द्वारा नक्शा के अनुरूप निर्माण नहीं किये जाने पर भी कार्रवाई की जा रही है. इन लोगों ने नियम कानून को ताक […]

सीवान : बिना नक्शा के बनाये घर के खिलाफ नगर पर्षद सख्त हो गया है. नक्शा पास कराएं बिना घर बनाने वालों को चिह्नित कर नोटिस भेजी जा रही है. वहीं कई लोगों द्वारा नक्शा के अनुरूप निर्माण नहीं किये जाने पर भी कार्रवाई की जा रही है. इन लोगों ने नियम कानून को ताक पर रख भवन निर्माण कराने में जुटे है.

वैसे लोगों के विरुद्ध नगर पर्षद पूरी तरह कार्रवाई के मूड में आ गया है. निर्धारित नियमों के विरुद्ध संरचना करने वाले तीन दर्जन से अधिक लोगों को अब तक नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है. जबकि नोटिस भेजने का सिलसिला लगातार जारी है. स्पष्टीकरण के बाद जांच और फिर उन पर जुर्माना लगाने सहित अन्य कार्रवाई की जायेगी.
नप ने बताया कि नगर पर्षद से बिना नक्शा पास कराएं अथवा ग्राउंड फ्लोर प्लस टू या प्लस थ्री की निर्धारित ऊंचाई के निर्धारित मानक का पालन नहीं करने वाले लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है. नप ने बताया कि कई लोगों ने सड़क अथवा नाले का भी अतिक्रमण कर लिया गया है.
2000 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से जुर्माना : नगर पर्षद से बिना नक्शा पास कराएं भवन निर्माण करने वालों की सूची में नयी बस्ती, फतेहपुर, पालनगर, अयोध्यापुरी, एमएम कॉलोनी, लक्ष्मीपुर, रामनगर, पकड़ी सहित अन्य मुहल्ले के लोग शामिल हैं.
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस देकर स्पष्टीकरण देने के लिए का समय दिया जा रहा है. स्पष्टीकरण के बाद नगर पर्षद उसका भौतिक सत्यापन कर जुर्माना लगाने सहित अन्य कार्रवाई करेगी.
उन्होंने बताया कि दो हजार रुपये प्रति वर्ग फिट की दर से सूद सहित जुर्माने की राशि वसूली जायेगी. उन्होंने तीन दर्जन से अधिक लोगों को अपने भेजे पत्र में कहा है कि बगैर नक्शा स्वीकृत कराएं भवन का निर्माण कराया गया है. जो बिहार भवन उप विधि 2014 का खुलेआम उल्लंघन है. आवासीय निर्माण पर दो हजार रुपये वर्ग मीटर एवं अन्य पर तीन हजार रुपये वर्ग मीटर दंड का प्रावधान है.
नोटिस मिलने पर अपना स्वीकृत नक्शा यानी अगर नक्शा स्वीकृत हो तो एवं जमीन के दस्तावेज की छायाप्रति इस कार्यालय में दाखिल करेंगे और अपना पक्ष रखे. अन्यथा समय व्यतीत होने पर आपके ऊपर नगरपालिका अधिनियम 2007 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड की राशि वसूल की जायेगी.
जल-जीवन-हरियाली योजना की कड़ी : देश में जल संकट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गठित जल शक्ति मंत्रालय के बाद बिहार सरकार ने भी जन-जीवन-हरियाली योजना की शुरुआत की है.
नगर पर्षद की ओर से बिना सोख्ता के शहर में मकानों और भवनों का नक्शा पास नहीं किये जाने के लागू नियम भी इसी योजना की कड़ी है. इसके तहत राज्य व केंद्र सरकार के अलावा नगर निकाय के स्वामित्व वाले भवनों में भी सोख्ते का निर्माण कराया जायेगा.
कहते हैं अधिकारी
तीन दर्जन से अधिक लोगों को बिना नक्शा के घर बनाने को लेकर नोटिस भेजा गया है. इनके जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. शहर में जल दोहन को रोकने के लिए भवनों के निर्माण में सोख्ते का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है. बिना सोख्ते के किसी भी मकान व भवन का नक्शा नगर पर्षद से पास नहीं की जायेगी.
अजीत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नप
शहर में बिना सोख्ता नहीं होगा मकान का नक्शा पास
अब शहरी क्षेत्र में भी जल संरक्षण की कवायद शुरू कर दी गयी है. इसके लिए नगर पर्षद ने नये नियम लागू किये हैं. अब बिना सोख्ता के नप से किसी भी मकान व भवन का नक्शा पास नहीं किया जायेगा. यह नियम निजी मकानों सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारी भवनों पर भी लागू किये गये हैं.
इसके अलावा शहर में पूर्व से बने मकानों व भवनों में भी सोख्ता निर्माण कराने के लिए नगर पर्षद की ओर से जागरूकता अभियान चलाये जायेगा. जिससे शहरी क्षेत्र के हर घर का पानी घर में ही संरक्षित किया जा सके.
इससे शहर का जल स्तर बने रहने से यहां का जल संकट काफी हद तक दूर होगा. नप ने बनने वाले मकानों में सोख्ता अनिवार्य कर दिया गया है. इसके बिना न तो मकान का नक्शा पास किया जायेगा और न ही मकान बनाने की इजाजत ही दी जायेगी. बावजूद इसके मकान का निर्माण कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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