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तिहरे हत्याकांड में पांच दोषी करार, कल आयेगा फैसला

सीवान : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने तिहरे हत्याकांड के मामले में दोषी पाते हुए पांच को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया है. सजा के बिंदु पर 15 जून को फैसला सुनाया जायेगा. बताते चले कि जीबी नगर थाना के पीपरा निवासी परमेश्वर सिंह की पुत्री पूनम कुमारी […]

सीवान : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने तिहरे हत्याकांड के मामले में दोषी पाते हुए पांच को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया है. सजा के बिंदु पर 15 जून को फैसला सुनाया जायेगा. बताते चले कि जीबी नगर थाना के पीपरा निवासी परमेश्वर सिंह की पुत्री पूनम कुमारी ने जीबी नगर थाना कांड संख्या 84/17 दर्ज करायी थी.

प्राथमिकी में उसने किसनाथ सिंह, मंगल सिंह, उपेंद्र सिंह, हिरमाती देवी, सुमन कुमारी, शुभावती कुमारी, मिथून कुमार, भूपेंद्र कुमार, संजय कुमार, अशेाक कुमार को अपने पिता परमेश्वर सिंह, भाई वीरेंद्र सिंह, भाभी मंजू देवी की निर्मम हत्या के मामले में आरोपित की थी. इस मामले में शुभावती कुमारी, मिथून कुमार, भूपेंद्र कुमार, संजय कुमार, अशोक कुमार के खिलाफ पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है. सभी आरोपित फरार चल रहे है. वहीं कोर्ट ने किसनाथ सिंह, भाई मंगल सिंह, पुत्र उपेंद्र सिंह, पत्नी हिरामती देवी, पुत्री सुमन कुमारी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए जेल भेज दिया. सूचक पूनम कुमारी ने आवेदन में कही है कि 21 मार्च 2017 को सुबह छह: बजे किसनाथ सिंह खिड़की से धुड़ा फेंक रहे थे.
जिसका विरोध मेरी मां लक्ष्मीना देवी ने की. इसी बात को लेकर दोनों परिवार के बीच कहा सुनी हो गयी. आरोपितों ने लाठी, डंडा, रॉड से मेरे पिता परमेश्वर सिंह, भाई वीरेंद्र सिंह व मंजू देवी को मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिये. इस घटना में परमेश्वर सिंह, वीरेंद्र सिंह की मौत वहीं हो गयी. मंजू देवी की मौत सदर अस्पताल में हो गयी थी. मामले में अभियोजन से एपीपी सुदामा ठाकुर, बचाव पक्ष से अरुण सिन्हा, फरमानुल्ला ने अपना पक्ष रखा था.

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