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जेल अधीक्षक समेत नौ पर परिवाद

सीवान : पांच माह पूर्व मंडलकारा में हत्या के मामले में जेलर, जेल अधीक्षक समेत नौ कर्मियों पर सीजेएम कोर्ट में हत्या का परिवाद मृतक के पिता ने दाखिल किया है. बताते चलें कि पूर्वी चंपारण के पताही थाने के कोटरियां गांव निवासी शिवनाथ साह ने अपने परिवाद पत्र में कहा है कि मेरा पुत्र […]

सीवान : पांच माह पूर्व मंडलकारा में हत्या के मामले में जेलर, जेल अधीक्षक समेत नौ कर्मियों पर सीजेएम कोर्ट में हत्या का परिवाद मृतक के पिता ने दाखिल किया है. बताते चलें कि पूर्वी चंपारण के पताही थाने के कोटरियां गांव निवासी शिवनाथ साह ने अपने परिवाद पत्र में कहा है कि मेरा पुत्र पप्पू कुमार सीवान रेल थाना कांड संख्या 72/17 में 14 अगस्त, 2017 को जेल गया था. अारोप में कहा गया है कि जेल के अंदर काम कराने के नाम पर जेलर संतोष पाठक ने 10 हजार रुपये की मांग की.

रुपये नहीं देने पर 16 अगस्त को जेल के अंदर सभी आरोपितों ने लाठी, डंडे से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. इससे मेरे पुत्र की मृत्यु जेल में ही हो गयी. जेल प्रशासन ने आनन-फानन में मेरे पुत्र को सदर अस्पताल में भेज दिया. बिना मेरी उपस्थिति में उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया. इसके संबंध में जब मैं जेल प्रशासन से हत्या की जानकारी हासिल करने गया तो आरोपितों ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी.

इस मामले में जेल अधीक्षक राकेश कुमार, जेलर संतोष पाठक, जमादार पुष्पेंद्र यादव, हवलदार महेंद्र यादव, कक्षपाल दुष्यंत कुमार शर्मा, मनोज कुमार, कन्हैया सिंह, भगवान सिंह, नरेंद्र मांझी को आरोपित किया है. उसने अपने परिवाद पत्र में यह भी कहा है कि मैंने अपने पुत्र की हत्या के न्याय के लिए जिला पदाधिकारी को 25 अगस्त को आवेदन देकर गुहार लगायी थी. इस संबंध में जेल अधीक्षक राकेश कुमार से संपर्क किया गया, परंतु उनका फोन

नहीं उठ सका.
सीवान रेल थाने के एक मामले में मंडल कारा गया था
मृतक के पिता ने डीएम से लगायी थी गुहार
बीते 16 अगस्त को हो गयी थी बंदी की मृत्यु
पिता का आरोप मारपीट कर की गयी हत्या

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