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18 साल पहले लड़की के हुए अपहरण का खुलासा फेसबुक से हुआ

सीवान : फेसबुक की वजह से लड़की के अपहरण कांड में आरोपित बसंतपुर थाने के सेंदुरखा गांव के राम नगीना पांडे, उनकी पुत्री बेबी बिंदु, पुत्र वधू मीना देवी अब जेल जाने से बच जायेंगे. दरअसल बुधवार को 18 साल पहले गायब हुई युवती को लेकर मधुबनी एसपी न्यायालय पहुंचे. 36 वर्षीया रागिनी देवी उर्फ […]

सीवान : फेसबुक की वजह से लड़की के अपहरण कांड में आरोपित बसंतपुर थाने के सेंदुरखा गांव के राम नगीना पांडे, उनकी पुत्री बेबी बिंदु, पुत्र वधू मीना देवी अब जेल जाने से बच जायेंगे. दरअसल बुधवार को 18 साल पहले गायब हुई युवती को लेकर मधुबनी एसपी न्यायालय पहुंचे. 36 वर्षीया रागिनी देवी उर्फ गुड्डी ने पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह के न्यायालय में हाजिर होकर अपनी गवाही के दौरान कहा कि 2017 में मैंने फेसबुक पर अपने पूरे परिवार की फोटो डाली.

फेसबुक पर फोटो देख कर मेरे पिता के गांव के धीरेंद्र पांडे एवं बसंत पांडे ने मुझे पहचान लिया. उसने कहा है कि मैं बसंतपुर थाने के सेंदुरखा गांव के रवींद्र पांडे की पुत्री हूं. 18 वर्ष पूर्व मेरे गांव में एक साधु आया था. जिसे मेरी दादी ने मेरा हाथ दिखाया. साधु ने 21 लवंग मुझे दिया और कहा कि एक लवंग प्रतिदिन खाना है. उसके बाद मेरा मन विचलित होने लगा. दूसरी बार साधु मेरे दरवाजे पर आया तो साधु ने मेरी दादी को पानी लाने के लिये भेज दिया और मुझसे कहा कि तुम मोहम्मदपुर में मिलो, उसके बाद से मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा था.

मैं साधु के बताये अनुसार सुबह 6 बजे मोहम्मदपुर के लिए चली गयी. वहां जाने पर साधु नहीं मिला. मैं ट्रेन से दरभंगा चली गयी. वहां, मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई. वह अपने घर लेकर चला गया. छह माह बाद उस लड़के से प्रेम हो गया और मैंने मधुबनी जिले के पतौना ओपी थाने के अजनौली निवासी लक्ष्मण महाराज से शादी कर ली. उससे तीन पुत्र व एक पुत्री भी है.

बताया जाता है कि उस समय रागिनी करीब अठारह वर्ष की थी और स्नातक की छात्रा थी. फेसबुक देख कर मेरे गांव के वीरेंद्र पांडे मुझसे मिलने आये, तब मुझे जानकारी मिली कि मेरे अपहरण के संबंध में मेरे पिता ने बसंतपुर थाने में कांड संख्या 30/2000 दर्ज करायी है, जो एडीजे पांच के न्यायालय में सत्र वाद संख्या 87/2003 चल रहा है. इस मामले में मेरे गांव के राम नगीना पांडे, उनकी पुत्री बेबी बिंदु, पुत्र वधू मीना देवी के खिलाफ केस चल रहा है.

पुलिस ने इस मामले में 31 मई 2002 को अनुसंधान कर भादवि की धारा 363, 365, 366 के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. यह मामला एडीजे पांच के न्यायालय में साक्ष्य के लिए चल रहा है. लगभग सभी गवाहों की गवाही भी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ हो चुकी है. इस घटना का खुलासा अगर फेसबुक द्वारा नहीं हुआ होता तो आज सभी आरोपित सजा भुगतने के लिए मजबूर हो जाते. एडीजे पांच के आदेश पर मधुबनी एसपी ने भारी सुरक्षा के बीच रागिनी को न्यायालय में प्रस्तुत किया.

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