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बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास

कूचबिहार : नृशंस तरीके से बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पिता को कूचबिहार जिला व सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. शनिवार को न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया. 2018 साल के 10 अक्टूबर को कूचबिहार 2 ब्लॉक के पुंडिबाड़ी थाना इलाके के कालजानी गांव के कार्तिक बर्मन ने ने अपने सात […]

कूचबिहार : नृशंस तरीके से बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पिता को कूचबिहार जिला व सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. शनिवार को न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया. 2018 साल के 10 अक्टूबर को कूचबिहार 2 ब्लॉक के पुंडिबाड़ी थाना इलाके के कालजानी गांव के कार्तिक बर्मन ने ने अपने सात साल के बेटे संजय बर्मन की हत्या कर दी थी.

इसके बाद खुद ही अलीपुरद्वार थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया. कूचबिहार पुंडिबाड़ी थाना में छानबीन के बाद 90 दिनों में चार्जसीट दर्ज किया. 16 लोगों के साक्ष्य लेने के बाद आखिरकार कार्तिक बर्मन को न्यायाधीश सुकुमार राय ने दोषी करार दिया गया.
शनिवार को भारतीय दंडविधि के 302 धारा में हत्या के आरोपी पिता कार्तिक बर्मन को आजीवन कारावास, पांच हजार रुपये जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीने के कारावास की सजा सुनायी. सरकारी अधिवक्ता थे शीर्षेंदु कुमार राय बसुनिया व असामी पक्ष को अधिवक्ता शीवेन राय ने रखा. उन्होंने बताया कि निम्न अदालत की राय को चुनौती देते हुए उच्च अदालत से न्याय की अपील की जायेगी.
जानकारी मिली है कि पति-पत्नी के बीच लड़ाई में पति कार्तिक बर्मन ने गुस्से में अपने सात वर्षीय बेटे पर जानलेवा वार कर उसकी हत्या कर दी. फिर खुद ही मृत संतान का शव कंधे पर लेकर पैदल ही अलीपुर जाकर पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिया.

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