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युवक के हत्या मामले में एक आरोपित दोषी करार

छपरा (कोर्ट) : पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में बनाये गये आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. मामला एकमा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव का है, जहां सात वर्ष पूर्व छठ पर्व मनाने आये युवक विकास कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. […]

छपरा (कोर्ट) : पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में बनाये गये आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. मामला एकमा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव का है, जहां सात वर्ष पूर्व छठ पर्व मनाने आये युवक विकास कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

इस मामले के सत्रवाद 284/15 में एडीजे द्वितीय ब्रजेश कुमार ने आरोपित जनता बाजार थाना क्षेत्र के सेंदुआर निवासी राकेश सिंह को भादवि की धारा 302/34 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई की जायेगी.
मामले की अंतिम सुनवाई में लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक समीर कुमार मिश्रा ने आरोपित को कठोर सजा सुनाने का आग्रह किया, तो वहीं बचाव पक्ष ने निर्दोष बताते हुए बरी किये जाने का आग्रह किया. ज्ञात हो कि मृत युवक विकास की मां मीरा देवी ने 19 नवंबर, 2012 को राकेश सिंह समेत सात लोगों के विरुद्ध थाना कांड संख्या 165/12 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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