छपरा(कोर्ट) : मायके से दो लाख नकद व मोटरसाइकिल मांग कर नहीं लाने के कारण एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. गुरुवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश उमेश चंद्र श्रीवास्तव ने रिविलगंज थाना कांड संख्या 44/05 के सत्रवाद 735/06 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित रिविलगंज थाना क्षेत्र के अड्डा नंबर एक निवासी व मृतका के पति अरविंद कुमार सिंह ससुर शिवकुमार सिंह और देवर रवींद्र सिंह को भादवि की धारा 304 बी, 201तथा 3/4 डीपी एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.
मामले के संबंध में एपीपी प्रमोद भरतिया ने बताया कि मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के उमधा निवासी दीनानाथ सिंह ने 13 जून, 2005 को थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें कहा था कि उनके दामाद अरविंद और उसके परिजन ने दहेज में दो लाख नकद और मोटरसाइकिल के लिए उनकी पुत्री निर्मला देवी उर्फ माला की हत्या कर शव को गायब कर दिया था. मामले में सरकार की ओर से एपीपी प्रमोद भरतिया ने बहस किया. सजा कि बिंदु पर 21 दिसंबर को सुनवाई की जायेगी.