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क्यों न रिम्स के खर्चों का ऑडिट करा लें : झारखंड हाइकोर्ट

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मंगलवार को रिम्स में इलाज की बेहतर व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के पूर्व के जवाब पर असंतोष जताते हुए नाराजगी जाहिर की. पूर्व के शपथ पत्र को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने माैखिक रूप से […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मंगलवार को रिम्स में इलाज की बेहतर व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के पूर्व के जवाब पर असंतोष जताते हुए नाराजगी जाहिर की. पूर्व के शपथ पत्र को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि क्यों नहीं महालेखाकार से रिम्स का अॉडिट कराया जाये. अॉडिट में अनियमितता पाये जाने पर सीबीआइ से जांच करायी जा सकती है.
अदालत ने कहा कि सरकार रिम्स में बेहतर इलाज की व्यवस्था के लिए प्रत्येक वर्ष बड़ी राशि देती है, लेकिन राशि का उपयोग नहीं होता है.
इलाज की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है. इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए. बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं. नियुक्तियां नहीं हो रही हैं. अदालत ने सरकार के पूर्व के जवाब पर नाराज होकर मुख्य सचिव को सशरीर बुलाने की बात कही. सूचना मिलते ही महाधिवक्ता अजीत कुमार अदालत कक्ष में पहुंचे. उन्होंने अदालत की भावना से सहमति व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को नहीं बुलाने का आग्रह किया. उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर रिम्स को बेहतर बनाने पर निर्णय लेकर जवाब दायर करने की बात कही.
इसके लिए समय देने का आग्रह किया. अदालत ने महाधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की.
सरकार को प्रतिवादी नहीं बनाने का आग्रह
सरकार की अोर से पूर्व में शपथ पत्र दायर कर अदालत को बताया गया कि वर्ष 2002 से रिम्स स्वायत्तशासी हो गया है. रिम्स शासी परिषद रिम्स की बेहतरी, नियुक्ति आदि पर स्वयं निर्णय लेती है. सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं है.
वैसी स्थिति में सरकार को मामले में प्रतिवादी नहीं बनाया जाये. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लातेहार निवासी शनिचर उरांव ने याचिका दायर की थी. अदालत के निर्देश के आलोक में महाधिवक्ता अजीत कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव, रिम्स शासी निकाय के अध्यक्ष व रिम्स के निदेशक को पत्र लिख कर 21 अक्तूबर को बैठक करने को कहा है.

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