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रांची : शौचालय व पानी नहीं तो बंद होगा विद्यालय

रांची : राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शौचालय व पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है. इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने पत्र जारी किया है. राज्य के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में शौचालय व पेयजल की व्यवस्था करने या फिर विद्यालय को […]

रांची : राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शौचालय व पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है. इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने पत्र जारी किया है. राज्य के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में शौचालय व पेयजल की व्यवस्था करने या फिर विद्यालय को बंद करने के लिए कहा गया है.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य है. विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की संख्या के आधार पर उनके अनुरूप शौचालय बनाने के लिए कहा गया है. विद्यालयों के शौचालय अगर क्रियाशील नहीं हैं, तो उसे क्रियाशील बनाने को कहा गया है. इसके लिए 14वें वित्त आयोग और सीएसआर की राशि का उपयोग करने के लिए कहा गया है.
राज्य में वर्ष 2015-16 में सीएसआर के तहत कई विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया गया था. सभी उपायुक्तों को इसका भी सत्यापन कराने का निर्देश है. कई विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शौचालय को उपयोग के लिए खुला नहीं रखने का मामला भी सामने आया है. सभी विद्यालयों में शौचालय उपयोग के लिए खोला जाये, इसे भी सुनिश्चित करने को कहा गया है.
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव ने स्कूलों को जारी किया पत्र सफाई कर्मी से लेकर विद्यालयों को सफाई सामग्री के लिए तय की गयी राशि विद्यालयों का शौचालय के लिए सीएसआर फंड का उपयोग करने का निर्देश
शिक्षक संघ ने की राशि की मांग
विद्यालयों में शौचालय की साफ-सफाई को लेकर राशि की मांग पूर्व में की जाती रही है. शिक्षक संघ ने विभाग से इसके लिए राशि आवंटन की मांग की थी. संघ का कहना था कि विद्यालयों में शौचालय की साफ-सफाई के लिए राशि नहीं दी जाती है.
सफाइकर्मी को प्रति माह 750 से 2000
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने विद्यालयों में सफाई कर्मी के लिए भी राशि का निर्धारण कर दिया है. प्राथमिक विद्यालय के सफाई कर्मी को प्रति माह 750 रुपये, मध्य विद्यालय को एक हजार, उच्च विद्यालय को 1500 व प्लस टू उच्च विद्यालय को दो हजार रुपये देय होंगे. इसके अलावा सफाई सामग्री के क्रय के लिए भी राशि तय कर दी गयी है.
प्राथमिक विद्यालय को तीन सौ, मध्य विद्यालय को पांच सौ, उच्च विद्यालय को 750 व प्लस टू विद्यालय को एक हजार रुपये प्रति माह देय होगा. वार्षिक अनुदान के तहत प्राथमिक विद्यालय को 12600, मध्य विद्यालय को 18000, उच्च विद्यालय को 27000 व प्लस टू विद्यालय को 36 हजार रुपये निर्धारित किया गया है. यह राशि विद्यालयों को 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि से पंचायत द्वारा दी जायेगी.

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