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चारा घोटाला : लालू प्रसाद को मिली जमानत, पर जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाला के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत दे दी. हालांकि अभी वह जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की याचिका को स्वीकार करते हुए 50-50 हजार के दो […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाला के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत दे दी. हालांकि अभी वह जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की याचिका को स्वीकार करते हुए 50-50 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी.

साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा लगायी गयी जुर्माने की राशि में से पांच लाख रुपये और पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दाैरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि आधी सजा काटने के आधार पर चारा घाेटाले में कई आरोपियों को पूर्व में जमानत दी गयी है.
इससे पूर्व सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और राजनंदन प्रसाद ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी 2019 को लालू प्रसाद की ओर से एसएलपी दायर की गयी थी. उसमें लालू प्रसाद की अोर से आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद की दलील को नामंजूर करते हुए एसएलपी खारिज कर दी थी. दोबारा आधी सजा काटने के आधार पर हाइकोर्ट से जमानत मांगी जा रही है. एसएलपी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने और जमानत नहीं देने का आग्रह किया गया.
वहीं प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता प्रभात कुमार व अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने सीबीआइ की दलील का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि देवघर मामले में सीबीआइ अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा सुनायी थी. उस मामले में लालू प्रसाद 26 माह से जेल में हैं. आधी से अधिक सजा काट चुके हैं. इसी आधार पर पूर्व में कई लोगों को हाइकोर्ट से जमानत दी गयी है. अधिवक्ताअों ने आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लालू प्रसाद ने चारा घोटाला में दर्ज केस आरसी-64ए/96 के मामले में जमानत याचिका दायर की थी. दे‌वघर कोषागार से जुड़े इस मामले में घोटाले की रकम करीब 89.24 लाख थी. सीबीआइ की विशेष अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है. लालू प्रसाद ने हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सजा को चुनाैती भी दी है.
फिलहाल जेल में ही रहेंगे लालू प्रसाद
जमानत मिलने के बाद भी लालू प्रसाद बाहर नहीं आ पायेंगे. आरसी-38ए/96 और आरसी-68ए/96 में उन्हें जमानत नहीं मिली है. देवघर और चाईबासा के मामले में ही लालू प्रसाद को जमानत मिली है. लालू प्रसाद पर रांची की सीबीआइ कोर्ट में पांच केस चल रहे थे, जिनमें चार मामलों दुमका, देवघर और चाईबासा (दो केस) में सजा मिल चुकी है. आरसी-47ए/96 (डोरंडा कोषागार) में ट्रायल चल रहा है. वह 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं. स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण लालू प्रसाद का इलाज रिम्स में चल रहा है.

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