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धान खरीद घोटाला मामला, पुलिस की जांच असंतोषजनक : हाइकोर्ट

रांची : राज्य में धान खरीद में हुए घोटाले की पुलिस जांच को हाइकोर्ट ने असंतोषजनक बताया है. झारखंड हाइकोर्ट ने मामले की ऑर्डर की कॉपी गृह सचिव को भेजते हुए केस में शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया है. साथ ही हाइकोर्ट ने गृह सचिव से पूछा कि क्या राज्य सरकार धान खरीद घोटाले […]

रांची : राज्य में धान खरीद में हुए घोटाले की पुलिस जांच को हाइकोर्ट ने असंतोषजनक बताया है. झारखंड हाइकोर्ट ने मामले की ऑर्डर की कॉपी गृह सचिव को भेजते हुए केस में शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया है.

साथ ही हाइकोर्ट ने गृह सचिव से पूछा कि क्या राज्य सरकार धान खरीद घोटाले मामले में पुलिस की जांच से संतुष्ट है? क्या इस तरह की मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की एजेंसी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है?
क्या राज्य सरकार इस तरह की मामले की जांच सीबीआइ से कराने को तैयार है? क्योंकि मामले में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता की बात सामने आयी है. इस गड़बड़ी में सरकारी अधिकारियों के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल हैं. हाइकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी डीजीपी के पास भेज दी गयी है. ताकि मामले में आगे निर्णय लिया जा सके.
पुलिस मुख्यालय के अधिकारी पूर्व में दर्ज केस के बारे में जानकारी एकत्र कर समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं.
जानकारी के अनुसार, हाइकोर्ट ने यह ऑर्डर लिट्टीपाड़ा थाना में कांड संख्या 35/2017 के तहत दर्ज केस में सुनवाई के दौरान दिया है. केस में सुनवाई बहुल मंडल के नियमित जमानत को लेकर 10 मई को हुई थी. जिसमें कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि राज्य में सरकारी धन से पैक्स के जरिये धान की खरीदारी हुई है, लेकिन केस धारा 406 और 420 के तहत दर्ज हुआ है.
अनुसंधानक ने केस की जांच उचित तरीके से नहीं की है. केस के अनुसंधान के दौरान आरंभिक साक्ष्य भी एकत्रित नहीं किये गये हैं. जबकि मामले से संबंधित कुछ केस हजारीबाग, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ सहित अन्य जिले में दर्ज किये जा चुके हैं. केस में बिना उचित जांच के आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया है.

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