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रांची : नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियुक्त को चार साल कैद

रांची : एजेसी सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त राजा बाबू को चार साल जेल की सजा सुनायी है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने जुर्माने की […]

रांची : एजेसी सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त राजा बाबू को चार साल जेल की सजा सुनायी है.
साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजा के तौर पर देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया है.
यह मामला रेल हटिया थाना कांड संख्या 10/17 से संबंधित है. पीड़िता अपनी मौसी के घर खेल रही थी. तभी अभियुक्त वहां पहुंचा अौर उसकी मौसी के बारे में पूछा. पीड़िता ने कहा कि वह काम करने बाहर गयी है. इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को बिस्कुट अौर चाॅकलेट देने के बहाने रेलवे यार्ड ले गया.
वहां यार्ड में एक रेलगाड़ी की खाली बोगी में ले जाकर दुष्कर्म किया. पीड़िता जब भागी तो अभियुक्त ने उसका पीछा भी किया. लेकिन पीड़िता भागती हुई पुलिस के एक जवान के पास पहुंच गयी. उसका पीछा करता हुआ अभियुक्त भी वहां पहुंच गया जिसे पुलिस के जवान ने पकड़ लिया. मामले में अभियोजन की अोर से दस गवाही करायी गयी थी.

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