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रांची : अन्य कंपनियों से बिजली लेने का उपभोक्ताओं के पास होगा विकल्प

रांची : झारखंड राज्य में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक बिजली कंपनियां बिजली की आपूर्ति कर सकती हैं. यह उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह किस कंपनी से बिजली खरीदें. इसके लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जेएसइआरसी अॉपरेशन अॉफ पैरलल लाइसेंसी रेगुलेशन 2019 में प्रावधान किया है. इसकी जानकारी […]

रांची : झारखंड राज्य में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक बिजली कंपनियां बिजली की आपूर्ति कर सकती हैं. यह उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह किस कंपनी से बिजली खरीदें. इसके लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जेएसइआरसी अॉपरेशन अॉफ पैरलल लाइसेंसी रेगुलेशन 2019 में प्रावधान किया है. इसकी जानकारी टैरिफ आर्डर में भी दी गयी है.
रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी पहले से स्थित दूसरी कंपनी के आधारभूत संरचना का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचा सकती है. इसके लिए केवल उन्हें पुरानी कंपनी को व्हीलिंग चार्ज देना होगा. एक ही क्षेत्र के लाइसेंसी के लिए एक को-अॉर्डिनेशन कमेटी भी होगी. इस कमेटी में वितरण कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी और एसएलडीसी के नामित पदाधिकारी होंगे. कमेटी बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी. इसके पूर्व संबंधित एरिया में बिजली सप्लाई करने के लिए दूसरी वितरण कंपनी को लाइसेंस लेना होगा.
इसके बाद उपभोक्ताओं तक प्रचार-प्रसार करना होगा. इसके बाद उपभोक्ताओं से आवेदन लेकर उन्हें अपनी कंपनी में शिफ्ट करना होगी. वितरण कंपनी बदलने के लिए उपभोक्ताओं को एक आवेदन भी भरना होगा. इसके लिए उन्हें पूर्व की कंपनी के सारे बकाये का भुगतान करना होगा. अंतिम बिल की कॉपी आवेदन के साथ देना होगा. नाम बदलकर उपभोक्ता कनेक्शन नहीं ले सकते हैं.
इसके बाद नयी वितरण कंपनी पुरानी कंपनी को नये उपभोक्ता के बाबत जानकारी देगा. फिर पुरानी कंपनी बतायेगी कि संबंधित उपभोक्ता पर बकाया है या विवाद है. यदि कोई विवाद नहीं है तो नयी कंपनी में उपभोक्ता को शिफ्ट कर दिया जायेगा.
दो-दो कंपनियों के लिए को-अॉर्डिनेशन कमेटी एनर्जी एकाउंटिंग करेगी. नयी कंपनी फिर अपनी टैरिफ के आधार पर नये उपभोक्ता को बिल देगी. बदले में पुरानी कंपनी को व्हीलिंग चार्ज देगी.

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