36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

रांची : फरार आरोपियों के बारे में स्पष्ट जानकारी दें

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को स्थायी रूप से फरार घोषित (स्थायी वारंट जारी) आरोपियों के मामले में सुनवाई हुई. इस दाैरान राज्य सरकार के स्थायी वारंट के तामिला रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि 17,000 स्थायी वारंट का निष्पादन किया गया है. इसमें कितने आरोपियों को गिरफ्तार […]

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को स्थायी रूप से फरार घोषित (स्थायी वारंट जारी) आरोपियों के मामले में सुनवाई हुई. इस दाैरान राज्य सरकार के स्थायी वारंट के तामिला रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि 17,000 स्थायी वारंट का निष्पादन किया गया है.
इसमें कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कितने ने सरेंडर किया, कितने की मृत्यु हो गयी, इसे अलग-अलग कर स्पष्ट जानकारी दी जाये. अदालत ने यह भी जानना चाहा कि पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई क्या पर्याप्त है.
धनबाद व रामगढ़ पुलिस को अदालत ने निर्देश दिया कि वह भगोड़े आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए अदालत को अवगत कराये. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि स्थायी वारंट से संबंधित 16,000 फार्म-16 अदालत में प्रस्तुत किया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में स्थायी वारंट का तामिला करा दिया है.
इसमें सैकड़ों गिरफ्तारियां की गयी हैं. सैकड़ों ने सरेंडर किया, जबकि सैकड़ों आरोपियों की मृत्यु भी हो गयी है. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि फार्म-16 में स्थायी रूप से फरार आरोपियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाये. सरकार ने सितंबर माह में लगभग 33,000 स्थायी वारंट का मामला बताया था, जो अब घट कर 16,000 तक पहुंच गयी है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हरि सिंह ने क्रिमिनल याचिका दायर की थी. इस मामले में एक आरोपी दशरथ सिंह स्थायी रूप से फरार घोषित था. उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी था, जिसका पुलिस तामिला नहीं करा पायी थी. टाइगर प्रोजेक्ट में वनकर्मियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें गोली चली थी. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अदालत ने स्थायी वारंट का तामिला नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी जिलों से स्थायी वारंट का स्टेटस देने का निर्देश दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें