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रांची : प्रदूषण बोर्ड के सचिव समेत कई अधिकारियों को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश

लाउडस्पीकर बजाने पर हाइकोर्ट गंभीर, लिया स्वत: संज्ञान रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने हाइकोर्ट के समीप दिन में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को गंभीरता से लिया है. मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. गुरुवार को हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने झारखंड […]

लाउडस्पीकर बजाने पर हाइकोर्ट गंभीर, लिया स्वत: संज्ञान
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने हाइकोर्ट के समीप दिन में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को गंभीरता से लिया है. मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
गुरुवार को हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, रांची के उपायुक्त, एसपी, ट्रैफिक एसपी, सदर डीएसपी व डोरंडा थाना प्रभारी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया. अदालत ने पूछा है कि तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने से संबंधित घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं. मामले की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी. संबंधित सभी अधिकारी एक मार्च को दिन के 10.30 बजे सशरीर उपस्थित रहेंगे.
क्या है मामला : गुरुवार की दोपहर 12.30 बजे हाइकोर्ट के समीप तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था. डॉ जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने तत्काल महाधिवक्ता अजीत कुमार को बुलाया और कहा कि इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाये जाने की जरूरत है. कानून का पालन कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है.

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