रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही पूछा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं.
उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाये.अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 29 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व सरकार की अोर से पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने बताया कि झारखंड में सब्जियां बहुतायत मात्रा में पैदा होती हैं. यह वेजिटेबल हब है. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है.
छापेमारी के साथ-साथ सैंपल की जांच कर कार्रवाई की जाती है. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता पीयूष पोद्दार ने भी पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि सिंथेटिक दूध की बिक्री व खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी प्रभात खबर में प्रकाशित खबर को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.