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रांची : भोला यादव को हाइकोर्ट से राहत, सीबीआइ अदालत में 27 को उपस्थित होने का निर्देश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी भोला यादव को निर्देश दिया कि वह 27 अप्रैल को सीबीआइ की अदालत में उपस्थित हों. इस दाैरान उनके खिलाफ किसी प्रकार का उत्पीड़क कार्रवाई नहीं किया जाये. अदालत […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी भोला यादव को निर्देश दिया कि वह 27 अप्रैल को सीबीआइ की अदालत में उपस्थित हों. इस दाैरान उनके खिलाफ किसी प्रकार का उत्पीड़क कार्रवाई नहीं किया जाये. अदालत ने उक्त निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से पक्ष रखते हुए सीबीआइ अदालत के अवमानना नोटिस को निरस्त करने का आग्रह किया गया.
सीबीआइ की अोर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है. उल्लेखनीय है कि सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने बिहार के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भोला यादव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था. उन्हें 19 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा था. भोला यादव उपस्थित नहीं हुए, तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया. विधायक भोला यादव ने चारा घोटाले के आरसी-38ए/96 में अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित है. हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं टिकेगा. भोला यादव द्वारा मीडिया में दिये गये उक्त बयान को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था.

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