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Friday, March 29, 2024

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झारखंड : अनिल शर्मा आदतन अपराधी, जेल से छूटने पर होगी शांति भंग

रांची पुलिस ने अनिल शर्मा के जेल से रिहा हाेने या पैरोल पर बाहर आने का किया विरोध, रांची एसएसपी ने दुमका के जेल अधीक्षक को भेजी रिपोर्ट, कहा प्रणव रांची : कुख्यात अनिल शर्मा का 20 वर्ष बाद भी जेल से बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि रांची पुलिस ने शर्मा के जेल से रिहा […]

रांची पुलिस ने अनिल शर्मा के जेल से रिहा हाेने या पैरोल पर बाहर आने का किया विरोध, रांची एसएसपी ने दुमका के जेल अधीक्षक को भेजी रिपोर्ट, कहा
प्रणव
रांची : कुख्यात अनिल शर्मा का 20 वर्ष बाद भी जेल से बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि रांची पुलिस ने शर्मा के जेल से रिहा हाेने या पैरोल पर बाहर आने का पुरजोर विरोध किया है. रांची पुलिस ने दुमका केंद्रीय कारा प्रशासन को इस बात से अवगत करा दिया है. रांची एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने दुमका के जेल अधीक्षक भागीरथ करनी को रिपोर्ट भी भेज दी है.
इसमें कहा गया है कि अनिल शर्मा आदतन अपराधी है. इसने एक-दो नहीं बल्कि 28 वारदातों को अंजाम दिया है. इसके द्वारा अपराध जान मारने की नीयत से किया जाता है. इस वजह से समाज में इसकी आपराधिक छवि स्थापित है. अपराध के बल पर ही इसने चल और अचल संपत्ति अर्जित की है. अभी भी जेल में बंद शर्मा में अपराध करने की प्रबल संभावना है.
यह प्रत्यक्ष रूप से जमीन विवाद के मामलों में नहीं है, लेकिन जेल में रहते हुए अपने गिरोह के सदस्यों से शर्मा बल पूर्वक जमीन पर कब्जा करवा रहा है. इसके जेल से छूटने से शांति भंग होने की पूर्ण संभावना है. इसके अलावा गैंगवार की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. रिपोर्ट में झारखंड और बिहार के किस थाने में शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज किये गये थे, उसकी सूची भी दुमका जेल अधीक्षक को रांची पुलिस ने भेजी है.
बाहर निकलने पर गैंगवार की आशंका जतायी, कहा : अपने गैंग के जरिये शर्मा जबरन करा रहा भूमि पर कब्जा
झारखंड में अनिल शर्मा के खिलाफ थानों में दर्ज हैं 23 अलग-अलग मामले
लोअर बाजार थाना (रांची) : आर्म्स एक्ट में 31 दिसंबर 1989 को कांड संख्या 161/89.
लोअर बाजार थाना (रांची) : हत्या और आर्म्स एक्ट में 26 दिसंबर 1989 को कांड संख्या 159/89.
बरियातू थाना (रांची) : हत्या, आर्म्स एक्ट में 11 अप्रैल 1990 को कांड संख्या 51/90.
चुटिया थाना (रांची) : हत्या और आर्म्स एक्ट में 10 जून 1990 को कांड संख्या 53/90.
सुखदेवनगर थाना (रांची) : हत्या और आर्म्स एक्ट में 31 जनवरी 1991 को कांड संख्या 190/91.
सुखदेवनगर थाना (रांची) : हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट में 31 मार्च 1991 को कांड संख्या 195/91.
हिंदपीढ़ी थाना (रांची) : हत्या और आर्म्स एक्ट में 26 नवंबर 1992 को कांड संख्या 755/92.
डोरंडा थाना (रांची) : धारा 364 और 509 में 20 अक्टूबर 1990 को कांड संख्या 11/88.
जगन्नाथपुर थाना (रांची) : आर्म्स एक्ट में 14 नवंबर 1990 को कांड संख्या 216/90.
जगन्नाथपुर थाना (रांची) : हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट में 14 नवंबर 1990 को कांड संख्या 215/90.
बरियातू थाना (रांची) : धारा 392 में 10 जून 1980 को कांड संख्या 10/80.
हिंदपीढ़ी थाना (रांची) : हत्या के प्रयास में कांड संख्या 53/90.
चुटिया थाना (रांची) : हत्या के मामले में कांड संख्या 06/93.
हिंदपीढ़ी थाना (रांची) : हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट में कांड संख्या 177/86.
हिंदपीढ़ी थाना (रांची) : धारा 384, 85 के तहत कांड संख्या 574/88.
डोरंडा थाना (रांची) : हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट में कांड संख्या 21/94.
जगन्नाथपुर थाना (रांची) : आर्म्स एक्ट में कांड संख्या 14/88.
लोअर बाजार थाना (रांची) : हत्या में कांड संख्या 92/90.
बरियातू थाना (रांची) : हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट में कांड संख्या 70/94.
सुखदेवनगर थाना (रांची) : हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट में कांड संख्या 183/93.
डोरंडा थाना (रांची) : हत्या और आर्म्स एक्ट में कांड संख्या 45/87.
बरियातू थाना (रांची) : साजिशन अपराध में कांड संख्या 82/08.
बिहार के थानों में दर्ज हैं पांच मामले
सचिवालय थाना (पटना) : धारा 379 में 3 अक्टूबर 1992 को कांड संख्या 613/92.
तेलड़ा थाना (बेगूसराय) : हत्या के मामले में कांड संख्या 138/89.
फुपलवरिया (बेगूसराय) : हत्या के मामले में कांड संख्या 67/89.
देसरी थाना (वैशाली) : हत्या और आर्म्स एक्ट में कांड संख्या 112/93.
गंगा ब्रिज ओपी (हाजीपुर) : हत्या के प्रयास में कांड संख्या 226/05.
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