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जब्त हथियारों को नष्ट करने में झारखंड सुस्त

राणा प्रताप हाइकोर्ट के कड़े रूख के बाद बनाया गया है स्टेट आर्म्स ब्यूरो रांची : राज्य की पुलिस द्वारा जब्त किये गये हथियारों व गोली-बारूद का दुरुपयोग कर मासूमों को आपराधिक मामलों में फंसाने से रोकने के लिए हथियारों को नष्ट करने की दिशा में त्वरित कदम नहीं उठाया जा रहा है. जब्त हथियार […]

राणा प्रताप
हाइकोर्ट के कड़े रूख के बाद बनाया गया है स्टेट आर्म्स ब्यूरो
रांची : राज्य की पुलिस द्वारा जब्त किये गये हथियारों व गोली-बारूद का दुरुपयोग कर मासूमों को आपराधिक मामलों में फंसाने से रोकने के लिए हथियारों को नष्ट करने की दिशा में त्वरित कदम नहीं उठाया जा रहा है. जब्त हथियार नष्ट करने के प्रति राज्य पुलिस सुस्ती बरत रही है.
जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा पूरे राज्य में अब तक 18,812 हथियार व 14297 गोली-बारूद जब्त दिखाया गया है. इसमें से अब तक 171 हथियार व 41 गोली नष्ट किये जा सके हैं. सबसे अधिक 80 हथियार जमशेदपुर जिला ने नष्ट किया है, जबकि जमशेदपुर पुलिस ने 1561 हथियार व 1345 गोली-बारूद जब्त दिखाया है. जब्त हथियारों में से रेल जमशेदपुर ने 11, देवघर ने 15 हथियार व 19 गोली, जामताड़ा ने पांच, दुमका ने 12 हथियार व 22 गोली, बोकारो ने 16, गिरिडीह ने 32 नष्ट किया है.
सबसे अधिक 2617 हथियार व 2851 गोली-बारूद रांची पुलिस ने जब्त दिखाया है. रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चाईबासा, सरायकेला, पलामू, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ व रेल धनबाद पुलिस द्वारा जब्त हथियारों को नष्ट करने की दिशा में कदम नहीं उठाया गया है. इस बात की जानकारी पिछले दिनों सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने झारखंड हाइकोर्ट को दी थी. उन्होंने बताया कि जिलावार जब्त हथियारों की सूची बना ली गयी है. हथियारों को नष्ट करने के लिए नियम व दिशा-निर्देश जरूरी है.
हाइकोर्ट ने मांगी है एक्शन टेकन रिपोर्ट : हाइकोर्ट के जज कैलाश प्रसाद देव की अदालत ने जब्त हथियारों का भय दिखा कर मासूमों को झूठे मामलों में फंसाने को लेकर दायर मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जब्त हथियारों के मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
जब्त हथियारों से संबंधित जिन आपराधिक मामलों में 31 दिसंबर 2018 तक ट्रायल पूरा हो गया है, वैसे मामलों से संबंधित हथियारों को नष्ट कर दिया जाये. हथियार व गोली-बारूद नष्ट करने के पूर्व उसकी विस्तृत जानकारी व फोटोग्राफ्स सुरक्षित रखा जाये. तीन मई को मामले की सुनवाई होगी. उससे पूर्व सरकार रिपोर्ट प्रस्तुत करें.
हथियारों के निष्पादन के लिए बन चुका है राज्य आर्म्स ब्यूरो : कोर्ट की सख्ती के बाद हथियारों के निष्पादन/विनिष्टिकरण के लिए सरकार ने मार्च 2019 में राज्य फायर आर्म्स ब्यूरो की स्थापना की है. सीआइडी के आइजी रंजीत प्रसाद को आर्म्स ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया है.
अपील की सुनवाई के दाैरान मामला प्रकाश में आया था : उल्लेखनीय है कि जब्त हथियारों के दुरुपयोग का मामला एक अपील की सुनवाई के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव ने पकड़ा था. मो इश्तियाक अहमद जिन्हें रांची की निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाने के बाद सजा सुनायी थी, उस पर पुलिस ने गोली चलाने का आरोप लगाया था.
गोली चलाने के बाद उसने रिवाल्वर को फेंक दिया था, जिसे पुलिस द्वारा बरामद किया गया. गवाहों ने मामले का समर्थन नहीं किया. कोई प्रत्यक्ष सबूत भी नहीं था. चूंकि इश्तियाक के पास से हथियार बरामद नहीं हुआ था, इसलिए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, लेकिन राज्य सरकार को जब्त किये गये अवैध हथियारों को नष्ट करने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करने, राज्य फायर आर्म्स ब्यूरो बनाने का निर्देश दिया.
अपलोड किये गये हथियारों का विवरण
जिला हथियार गोली-बारूद
रांची 2617 2851
खूंटी 672 558
गुमला 1086 1281
सिमडेगा 468 372
लोहरदगा 312 340
चाईबासा 801 688
सरायकेला 516 412
जमशेदपुर 1561 1345
पलामू 1710 819
जिला हथियार गोली-बारूद
लातेहार 691 68
गढ़वा 898 641
हजारीबाग 715 692
रामगढ़ 385 285
कोडरमा 326 232
चतरा 588 194
गिरिडीह 480 363
धनबाद 1623 1543
बोकारो 974 910
जिला हथियार गोली-बारूद
दुमका 184 152
गोड्डा 554 418
जामताड़ा 28 26
देवघर 299 195
साहेबगंज 587 490
पाकुड़ 136 85
रेल धनबाद 517 236
रेल जमशेदपुर 83 101

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