रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान वेतनमान व ग्रेड पे को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया. प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया. अदालत ने कहा कि आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेदिक, होमियोपैथी, यूनानी) को एलोपैथिक चिकित्सकों के समकक्ष मानते हुए छठे वेतनमान के तहत वेतनमान व ग्रेड पे दिया जाये. अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने एलोपैथिक व आयुष चिकित्सकों को ग्रुप-ए का माना है.
दोनों के लिए समान वेतनमान व सुविधाएं लागू की हैं. अदालत ने आठ सप्ताह के अंदर प्रार्थियों को एक जनवरी 2016 के प्रभाव से छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया.
साथ ही 5400 का ग्रेड पे दिया जाये. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि प्रार्थियों को छठे वेतनमान के तहत 5400 रुपये का ग्रेड पे मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें 4200 रुपये का ग्रेड पे दिया गया, जबकि कई आयुष चिकित्सकों काे वेतनमान के साथ 5400 का ग्रेड पे दिया गया.
एलोपैथी व आयुष चिकित्सकों के वेतनमान व सुविधाएं देने में एकरूपता नहीं है. वहीं राज्य सरकार की अोर से कहा गया कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों का पद राज्य कैडर का नहीं है. यह ग्रुप-बी का पद है. इसके चलते उन्हें एलोपैथिक चिकित्सकों के समान वेतनमान व सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ आरपी वर्मा व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी थी.