27.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

एक रुपये में होगा गोशाला को दी गयी जमीन का लीज नवीकरण, जानें कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में

कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी रांची : राज्य में गोशाला को लीज पर दी गयी भूमि का नवीकरण एक रुपये के शुल्क अदायगी पर की जायेगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विचार के बाद यह फैसला लिया गया. हालांकि, कैबिनेट के एजेंडे में यह मामला शामिल नहीं था. […]

कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी

रांची : राज्य में गोशाला को लीज पर दी गयी भूमि का नवीकरण एक रुपये के शुल्क अदायगी पर की जायेगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विचार के बाद यह फैसला लिया गया. हालांकि, कैबिनेट के एजेंडे में यह मामला शामिल नहीं था.

लेकिन, अन्यान्न में गोशाला को लीज पर दी गयी भूमि के नवीकरण शुल्क पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने एक रुपये में लीज नवीकरण पर सहमति प्रदान की. कैबिनेट ने गाय पालन के लिए भी कामधेनु डेयरी फार्मिंग के तहत कार्यक्रम कार्यांवयन के लिए 55.46 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी. योजना के तहत तीन से 50 गाय या भैंस लाभुक को दिये जायेंगे. वर्ष 2019-20 से 2020-21 की अवधि में प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः 9.46 करोड़ और 6.25 करोड़ रुपये की सब्सिडी की प्रशासनिक स्वीकृति दी. वर्ष 2019-20 में योजना पर 9.46 करोड़ का व्यय होंगे.

भवन निर्माण सामग्रियों के प्रबंधन के बिना पास नहीं होंगे नक्शे : कैबिनेट ने झारखंड राज्य निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 को मंजूरी दी. इस नीति के तहत भवन निर्माण सामग्रियों के अपशिष्ट का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा. इसके लिए निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र भी बनाये जायेंगे. बिल्डरों को नक्शा पास कराने के पूर्व निर्माण का अपशिष्ट प्रबंधन करने का इस्तेमाल में लाया जाने वाला तरीका बताना अनिवार्य होगा. बिना अपशिष्ट प्रबंधन के भवनों के नक्शों को स्वीकृति नहीं दी जायेगी.

पांच फीसदी बढ़ा राज्यकर्मियों का डीए

राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ा दिया गया है. कैबिनेट ने एक जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक एक जुलाई 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि पर सहमति दी. इस फैसले से राज्य सरकार पर 564 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

अब चार ही वस्तुओं पर बाजार फीस लेगा माडा

कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड राज्य खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा) अब चार ही वस्तुओं पर बाजार फीस लेगा. इसके लिए कैबिनेट ने झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (क)(1) के प्रावधानों में संशोधन को स्वीकृति दी. अब तक माडा द्वारा कुल 11 वस्तुओं पर बाजार फीस की वसूली की जाती थी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

टीवीएनएल की चालू मासिक बकाया राशि के भुगतान के लिए 100 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 करोड़ रुपये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने पर सहमति

देवघर में अनुमंडल अस्पताल, मधुपुर की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अंजली कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला

कोल्हन विश्वविद्यालय, चाईबासा में हो भाषा विभाग को स्थापित करने की मंजूरी. सहायक प्रोफेसर का एक पद स्वीकृत

पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा माइंस में टोपाइलोर खनन पट्टा की 14.15 हेक्टेयर भूमि सेल द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा को वर्ष 2040 तक अवधि विस्तार

केंद्र प्रायोजित ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत मछुआरों के लिए 1,000 आवास निर्माण के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 12 करोड़ रुपये अग्रिम लेने की स्वीकृति

स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से प्राप्त करने की स्वीकृति

बोकारो में चास के मौजा बूढ़ीविनोर में 0.72 एकड़ भूमि 16.47 रुपये अदायगी पर सिटी गैस स्टेशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए आइओसीएल को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने का फैसला

गोमिया के मौजा सियारी में खुदाई स्थल तक संपर्क पथ निर्माण के लिए ओएनजीसी को 71.57 लाख रुपये अदायगी पर 1.56 एकड़ जमीन 30 वर्षों के लिए लीज पर देने की सहमति

झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2019 के अनुमोदन की स्वीकृति

झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 एवं 164 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर सहमति

झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन पर स्वीकृति

झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या एसओ-28 दिनांक 20 जून 2017 में संशोधन पर स्वीकृति

झारखंड निबंधन सेवा के अंतर्गत संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का पद सृजित करने तथा अवर निबंधक का पद उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक का पद सृजन करने की सहमति

झारखंड उच्च न्यायालय के स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय के लिए झारखंड न्यायिक सेवा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के उप सचिव का एक पद सृजित करने की स्वीकृति

ब्रह्मनाथ शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार वेतनमान का पुनर्निर्धारित करने पर सहमति

ई-स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने का फैसला

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें