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रांची : मापदंडों का करें पालन, आचार संहिता का उल्लंघन करनेवाले दलों पर होगी कार्रवाई

मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, कहा रांची : राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी एल खियांग्ते ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी. उन्होंने आचार संहिता के पालन, प्रत्याशियों द्वारा वाहनों के इस्तेमाल, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, हेल्पलाइन […]

मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, कहा
रांची : राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी एल खियांग्ते ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी. उन्होंने आचार संहिता के पालन, प्रत्याशियों द्वारा वाहनों के इस्तेमाल, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, हेल्पलाइन नंबर 1950, सी विजिल एेप, सुविधा ऐप और चुनाव से संबंधित अन्य ऐप के इस्तेमाल से संबंधित चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में बताया.
कहा कि आचार संहिता का सभी राजनीतिक दलों से पालन करने की उम्मीद की जाती हे. उल्लंघन की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष रंजन, भाजपा के सुधीर रंजन, कांग्रेस के राजीव रंजन प्रसाद व लाल किशोरनाथ शाहदेव समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
तय मापदंडों के तहत ही वाहनों का इस्तेमाल करें
श्री खियांग्ते ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जायेगा. राजनीतिक दल आयोग द्वारा तय मापदंडों के तहत ही वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. तय सीमा से ज्यादा वाहन का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी. दलों के प्रिंटिंग मैटेरियल्स पर प्रिंटर्स और पब्लिशर्स का नाम जरूर होना चाहिए.
लाउडस्पीकर के जरिये प्रचार तय समय के अंदर ही होना चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करनेवाले राजनीतिक दल को तीन दिन पहले अनुमति लेनी होगी. उसके बाद ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकेगा. सभा या बैठक में गड़बड़ी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलानेवालों तत्वों से निपटने के लिए राजनीतिक दल पुलिस की सहायता ले सकते हैं. प्रशासन उनकी सहायता करेगा.
दलों को दी नामांकन प्रक्रिया की जानकारी
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने राजनीतिक दलों को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. कहा कि कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र, पहचान पत्र या मतदान से जुड़ी कोई भी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर हासिल कर सकते हैं.
बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी की उम्र, लिंग, पता और नाम को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी होने पर निर्वाची पदाधिकारी से शिकायत की जा सकती है. तय तिथियों पर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में दिन के 11 से दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी.
क्या करें और क्या न करें राजनीतिक दल
रांची : चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है. राजनीतिक दलों की सभाओं और बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है. आचार संहिता में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बारे में स्पष्ट आदेश जारी किये गये हैं. इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन नहीं करने का दोषी माना जायेगा. उन पर कार्रवाई की जायेगी. पाठकों की जानकारी के लिए राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता के कुछ बिंदुओं की जानकारी दी जा रही है. आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक इसकी जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंचा सकता है. चुनाव आयोग ने 100 घंटों के अंदर मामले में कार्यवाही कर शिकायतकर्ता तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है.
क्या करें राजनीतिक दल
प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित कर आवश्यक अनुमति प्राप्त करें.
प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाये.
प्रस्तावित सभा के लिए लाउडस्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अनुमति जरूर लें.
अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना, उनकी नीतियां, कार्यक्रम, पुराने रिकाॅर्ड और कार्य से ही संबंधित होनी चाहिए.
सभा या बैठक में गड़बड़ी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलानेवाले तत्वों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता लें.
जुलूस के शुरू होने का समय, स्थान और मार्ग तय कर पुलिस पदाधिकारियों से अग्रिम अनुमति प्राप्त करें.
जुलूस के दौरान यातायात नियमों और प्रतिबंधों का पूरा अनुपालन करें.
मतदाताओं की पहचान पत्र सफेद कागज पर ही बनवायें, उस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए.
अनिश्चय की स्थिति में चुनाव आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त करें.
क्या न करें राजनीतिक दल
लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह छह से पहले और रात 10 बजे के बाद न करें.
चुनाव कार्यक्रम के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग हरगिज न करें.
सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार कतई नहीं जोड़ा जाये.
वित्तीय अथवा कोई प्रलोभन मतदाताओं को नहीं दिया जाये.
निर्वाचकों के जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित न करें.
मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा का कोई भाषण, पोस्टर, संगीत आदि प्रचार के लिए इस्तेमाल न करें.
मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा देने, आपस में घृणा पैदा करने या विभिन्न जातियों, समुदायों, धर्म व भाषाई समूहों में तनाव उत्पन्न करानेवाला कोई काम न करें.
असत्यापित आरोपों या मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ताओं पर टीका-टिप्पणी न करें.
व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यों के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का काम न करें.
किसी व्यक्ति या सरकारी जमीन, इमारत, अहाते व दीवारों को झंडा, बैनर, पोस्टर आदि चिपकाने या नारे लिखने के लिए प्रयोग न करें.
अन्य दलों या प्रत्याशियों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूस में व्यवधान पैदा न करें.
जहां किसी प्रत्याशी द्वारा सभा आयोजित की जा रही हो, वहां दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकालें.
जुलूस या सभा में किसी अस्त्र-शस्त्र लेकर हरगिज न जायें.
दूसरे प्रत्याशियों द्वारा जारी पोस्टरों को हटाया या विरूपित नहीं किया जाये.
मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब, रुपये या अन्य कोई उपहार न बांटे.
(नोट : यह सूची उदाहरणात्मक है. विस्तृत या अंतिम नहीं)
उल्लंघन हो, तो करें शिकायत
आचार संहिता का उल्लंघन होने की स्थिति में कोई भी आम नागरिक चुनाव आयोग को शिकायत कर सकता है. सी विजिल नाम के मोबाइल एप पर फोटो और वीडियो डाल कर भी आयोग के पास आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पहुंचायी जा सकती है. इसके अलावा चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.

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