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झारखंड : चारा घोटाला, अभियुक्तों को अधिकतम 14 वर्ष की जेल, साथ में दो करोड़ रुपये तक जुर्माना

आरसी 45 ए/96 मामले में कोर्ट ने सुनायी 37 आराेपियों को सजा जज ने कहा : एक जनवरी 1990 के बाद संपत्ति अर्जित करनेवाले अभियुक्तों की संपत्ति की जांच इडी करेगा रांची : चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले आरसी- 45 ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने […]

आरसी 45 ए/96 मामले में कोर्ट ने सुनायी 37 आराेपियों को सजा
जज ने कहा : एक जनवरी 1990 के बाद संपत्ति अर्जित करनेवाले अभियुक्तों की संपत्ति की जांच इडी करेगा
रांची : चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले आरसी- 45 ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. इस मामले में दोषी करार दिये गये 37 अभियुक्तों को अल्फाबेटिकली नाम से पुकारा गया अौर उन्हें सजा सुनायी गयी.
सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई. जिन्हेें सजा सुनायी गयी, उनमें 16 पशुपालन अधिकारी, डॉक्टर और आपूर्तिकर्ता हैं. कोर्ट ने अभियुक्तों को सबसे अधिक 14 साल की सजा सुनायी और अधिकतम दो करोड़ का जुर्माना लगाया. सबसे कम 3़ 5 साल की सजा व 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया़
सजा सुनाने के बाद न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने कहा कि एक जनवरी 1990 के बाद संपत्ति अर्जित करनेवाले सजा पाये अभियुक्त एवं ट्रायल के दौरान मृत अभियुक्तों की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा की जायेगी.
इसमें सीबीआइ इडी का सहयोग करेगी. जांच के बाद संपत्ति अवैध पायी गयी, तो उस संपति को जब्त कर सरकारी खाता में जमा किया जायेगा. मामले में सीबीआइ की अोर से विशेष लोक अभियोजक शिवकुमार काका ने पैरवी की.
इन्हें सुनायी गयी सजा
नाम सजा (वर्ष में) जुर्माना अतिरिक्त सजा
अोम प्रकाश दिवाकर 14 दो करोड़ दो वर्ष
अजीत कुमार सिन्हा 3़ 5 50 लाख 9 माह
अनिल कुमार सिन्हा 3़ 5 50 लाख 9 माह
अरुण कुमार सिंह 3़ 5 50 लाख 9 माह
अजीत कुमार वर्मा 3़ 5 50 लाख 9 माह
विमलकांत दास सात एक करोड़ 18 माह
विनोद कुमार झा 3़ 5 50 लाख 9 माह
दयानंद कश्यप सात एक करोड़ 18 माह
दिनेश कुमार सिन्हा 3़ 5 50 लाख 9 माह
फ्रेडी केरकेट्टा सात एक करोड़ 18 माह
दिनेश्वर प्रसाद शर्मा सात एक करोड़ 18 माह
गोपीनाथ दास 3़ 5 50 लाख 9 माह
हरेंद्र नाथ वर्मा सात एक करोड़ 18 माह
हरीश चंद्र अग्रवाल 3़ 5 50 लाख 9 माह
कृष्ण कुमार प्रसाद सात एक करोड़ 18 माह
कृष्ण मुरारी साह सात एक करोड़ 18 माह
मनोरंजन प्रसाद सात एक करोड़ 18 माह
मनोज कुमार श्रीवास्तव सात एक करोड़ 18 माह
मोहिंदर सिंह बेदी 3़ 5 50 लाख 9 माह
नंद किशोर प्रसाद सात एक करोड़ 18 माह
पंकज मोहन भोई सात एक करोड़ 18 माह
पीतांबर झा सात एक करोड़ 18 माह
प्रकाश कुमार लाल 3़ 5 50 लाख 9 माह
रघुनंदन प्रसाद सात एक करोड़ 18 माह
राधा मोहन मंडल सात एक करोड़ 18 माह
राकेश कुमार अग्रवाल 3़ 5 50 लाख 9 माह
राम अवतार शर्मा 3़ 5 50 लाख 9 माह
रवि कुमार सिन्हा 3़ 5 50 लाख 9 माह
राकेश गांधी उर्फ सुनील गांधी 3़ 550 लाख 9 माह
राजन मेहता सात एक करोड़ 18 माह
शशि कुमार सिन्हा सात एक करोड़ 18 माह
सर्वेंदु कुमार दास सात एक करोड़ 18 माह
संजय शंकर 3़ 5 50 लाख 9 माह
संजय अग्रवाल 3़ 5 50 लाख 9 माह
सुनील कुमार सिन्हा 3़ 5 50 लाख 9 माह
सुशील कुमार सिन्हा 3़ 5 50 लाख 9 माह
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद सात एक करोड़ 18 माह
34 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है मामला
यह मामला 34 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा था. निकासी वर्ष 1991 और 1995- 96 के बीच हुई थी. इसमें 72 अारोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले से कोई भी राजनेता नहीं जुड़े थे. सभी आरोपी पशुपालन विभाग के पदाधिकारी, डॉक्टर अौर आपूर्तिकर्ता हैं. सुनवाई के दौरान अदालत में 60 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया था. ट्रायल के दौरान 14 अभियुक्तों का निधन हो गया तथा दो अभियुक्तों ने अपराध स्वीकार कर लिया.
एक आरोपी फरार है. एक आरोपी का मामला हाईकोर्ट से क्वैश हो गया था. ट्रायल फेस कर रहे 42 अभियुक्तों में पांच को अदालत ने पिछले दिनों साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. शेष 37 अभियुक्तों को दोषी करार देते सजा सुनायी गयी. अभियुक्तों के खिलाफ 12 अक्तूबर 2001 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गयी थी.
24 जुलाई 2004 को अदालत में चार्जफ्रेम हुआ था. सीबीआई की ओर से अदालत में 197 लोगों की गवाही दर्ज की गयी जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाही करायी गयी थी. मामले में फरार चल रहे पांच लोगों के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

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