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झारखंड : बेटी की टांग चीर कर की थी हत्या, मिली उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

रांची : अपनी ही डेढ़ साल की बेटी की टांग चीर कर हत्या करने के अभियुक्त शंकर हांडी को एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. शंकर हांडी को […]

रांची : अपनी ही डेढ़ साल की बेटी की टांग चीर कर हत्या करने के अभियुक्त शंकर हांडी को एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. शंकर हांडी को अदालत ने पिछले दिनों दोषी करार दिया था. यह मामला रेल बोकारो थाना कांड संख्या 16/14 दिनांक 24/08/14 से संबंधित है.
अभियुक्त की पत्नी गायत्री देवी ने रेल पुलिस के समक्ष दिये अपने बयान में कहा था कि मामूली बात पर गुस्से में आकर उसके पति ने बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. गायत्री ने बताया था कि उसका पति कचरा चुनने का काम करता था. 24 अगस्त 2014 को वह कचरा चुनकर आया अौर खाना खाकर सो गया. उठने पर जब उसे नहा लेने के लिए कहा, तो उसने गुस्से में ईंट उठाकर मुझे मार दिया. इससे घबरा कर मैं वहां से भाग गयी. फिर पति मेरे दोनों बच्चों को लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे के टूटे मकान की अोर चले गये. जब मैं वहां पहुंची, तो वह बच्ची को मारने लगे. जब मैं बच्ची को बचाने गयी तो उसने बच्ची की दोनों टांग चीर कर हत्या कर दी.
गौरतलब है कि लोक अभियोजक ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि अभियुक्त डेढ़ साल की बच्ची की मृत्यु का कारक है अौर उसने बहुत ही क्रूरता से बच्ची की हत्या की है. अभियुक्त को कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि बच्ची को न्याय मिल सके. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएस वर्मा ने कहा था कि केस में आये साक्ष्यों अौर परिस्थितियों से यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं बनता है. अत: सजा कम दी जाये.

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