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Friday, March 29, 2024

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आज सुबह छह बजे से इवीएम के स्ट्रांग रूम में पहुंचने तक शहर में भारी वाहनों की नो इंट्री, सभी दुकानें, संस्थान और मॉल बंद रहेंगे

रांची लोकसभा सीट के लिए होनेवाले मतदान को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में किया बदलाव बड़े और मालवाहक वाहनों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक मार्ग भी तय किये रांची : रांची लोकसभा सीट के लिए होनेवाले मतदान को लेकर सोमवार को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. छह मई सुबह […]

रांची लोकसभा सीट के लिए होनेवाले मतदान को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में किया बदलाव
बड़े और मालवाहक वाहनों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक मार्ग भी तय किये
रांची : रांची लोकसभा सीट के लिए होनेवाले मतदान को लेकर सोमवार को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. छह मई सुबह छह बजे से ही शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. आम दिनों में बड़े वाहनों का प्रवेश सुबह आठ बजे तक होता है.
लेकिन चुनाव को देखते हुए बड़े वाहनों का प्रवेश इवीएम पंडरा कृषि बाजार स्थित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने तक बंद रहेगा. मतदान समाप्ति के पूरे जिला में बूथों से इवीएम लेकर काफी संख्या में बड़े व छोटे चार पहिया वाहन पंडरा कृषि बाजार पहुंचते हैं. इस कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है. बड़े व मालवाहक वाहनों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक मार्ग भी तय किये हैं.
ये होंगे वैकल्पिक रूट
छह मई को रातू के तिलता चौक से पिस्का मोड़ तक बड़े वाहनों, मालवाहक और मिनी ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी. तिलता मोड़ से पिस्का मोड़ जानेवाले वाहनों का मार्ग बदला गया है. सोमवार को मालवाहक और बड़े वाहन रिंग रोड होते हुए दलादली चौक और कांके रोड होते हुए जायेंगे. न्यू मार्केट चौक, पिस्का मोड़ से पंडरा बाजार समिति परिसर की ओर से जानेवाले भारी वाहन आइटीआइ व कटहल मोड़ होते हुए जायेंगे.
सभी दुकानें, संस्थान और मॉल बंद रहेंगे
रांची : लोकसभा मतदान के कारण रांची जिले के सभी नौकरी करने वाले लोगों को सवैतनिक अवकाश देने का आदेश जिले के निर्वाचन पदाधिकारी राय महिमापत रे ने दिया है. आदेश में उन्होंने कहा है कि छह मई को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान का समय निर्धारित है. निर्धारित समय तक जिले के सभी दुकान, संस्थान, मॉल, कारखाने और सिनेमा हॉल मतदान की अवधि में बंद रहेंगे.
दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी व आकस्मिक कर्मी भी अवकाश एवं मजदूरी के हकदार होंगे. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी. उपायुक्त ने अपने जारी आदेश में यह भी कहा है कि यदि आदेश का किसी स्तर पर उल्लंघन पाया जाता है तो इसकी अविलंब शिकायत उप श्रमायुक्त रांची(मोबाइल नंबर: 9431771072) पर शिकायत कर सकते हैं.
मतदान तक नहीं कटेगी बिजली, किसी तरह का मेंटेनेंस कार्य भी नहीं होगा, अधिकारियों-कर्मियों की छुट्टियां रद्द
रांची : लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान के दौरान बूथ पर बिजली नहीं कटेगी. वोटिंग के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का आदेश जारी किये गये हैं. बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि मतदान संपन्न होने तक इलाके की हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसे तत्काल दूर करने का प्रयास करें.
रांची सर्किल के जीएम संजय कुमार ने आदेश जारी कर अफसरों व कर्मियों को मेंटेनेंस कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा है. मतदान के पहले और बाद में किसी भी तरह के शट-डाउन को भी टालने के निर्देश दिये गये हैं. गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मतदान के दिन सभी अधिकारियों और कर्मियों के छुट्टी संबंधी आदेश को रद्द करते हुए इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी गयी है. आपको बता दें कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र बिजली सुविधा से युक्त है. खूंटी में बिजली विहीन 20 प्रतिशत मतदान स्थल का विद्युतिकरण के कार्य को भी समय रहते पूरा कर लिया गया है.
अलर्ट पर रहेंगे सभी सब स्टेशन
मतदान के दौरान बिजली से संबंधित परेशानी नहीं हो इसके लिए शहर के सभी सब स्टेशन में एइ व जेइ को अलर्ट रहने को कहा गया है. किसी आपात स्थिति में बिजली संबंधित किसी भी खराबी आने की स्थिति में दूसरे फीडर से लाइन लेकर सप्लाई करने का आदेश जारी किये गये हैं. वहीं रांची सर्किल के सभी सबस्टेशन में अतिरिक्त ट्राली ट्रासंर्फामर को भी रेडी टू मूव मोड में रखा गया है.
अगले 72 घंटे बिजली आपूर्ति में खलल नहीं
चुनाव को देखते हुए बिजली आपूर्ति कटौती मुक्त रखी जायेगी. बिजली विभाग की कोशिश है कि अगले 72 घंटे तक बिजली आपूर्ति में कोई परेशानी न हो. बिजली कटौती के चलते किसी इलाके या बूथ में चुनाव की तैयारी और मतदान पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. जिन इलाकों या पोलिंग बूथ के सब स्टेशन में कोई तकनीकी खराबी हो, उसे समय रहते सही किया जाये.
राजधानी में चला चेकिंग अभियान
रांची : रांची में सोमवार को होनेवाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे जिले मेें रविवार को चेकिंग अभियान चलाया गया़ दो पहिया व चार पहिया वाहनों की जांच की गयी़ मुख्य रूप हथियार और नकदी की चेकिंग की जा रही थी़
कोतवाली, हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार, बरियातू, कांके, सदर, पंडरा ओपी, पिस्कामोड़, नगड़ी, बेड़ो, मांडर, रातू, नामकुम, आेरमांझी, बीआइटी ओपी सहित सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया़ कोतवाली थाना की पुलिस ने अलबर्ट एक्का चौक पर दो पहिया व चार पहिया वाहनों की डिक्की खुलवा कर जांच की़ हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई थी.
इन बातों का रखें ध्यान
वीवीपैट में कैसे देखें वोट
वीवीपैट के साथ बैलेट यूनिट रहता है. बैलेट यूनिट पर क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम, तस्वीर, दल और चुनाव चिह्न से संबंधित बैलेट पेपर चिपका रहता है. मतदाता को अपनी पसंद के अभ्यर्थी और उसके प्रतीक के सामने का नीला बटन दबाना होगा. बटन दबाने के साथ ही प्रतीक की बायीं ओर की एक छोटी सी लाल बत्ती चमक उठती है. इसके साथ ही एक लंबी बीप (सीटी) की आवाज सुनायी पड़ती है. इसके बाद वीवी पैट से एक कागज निकलता है. सात सेकेंड तक उस कागज पर मतदाता अपना वोट देख सकता है. उसके बाद वह कागज कट कर बॉक्स में गिर जाता है और वोट रजिस्टर हो जाता है.
बोगस वोटिंग हो गयी हो, तो क्या करें
अगर किसी वोटर का वोट दूसरे व्यक्ति ने जालसाजी कर डाल दिया हो, तो वह वोटर अपना वोट दे सकता है. मतदान केेंद्र पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी को संपर्क कर तुरंत शिकायत दर्ज करायें. पीठासीन पदाधिकारी वोटर को वोट दिलाने की तत्काल व्यवस्था करेंगे.
अगर वीवी पैट हो खराब
अगर किसी बूथ पर वीवी पैट खराब हो गया हो, तो मतदाताओं को इसकी सूचना तुरंत पीठासीन पदाधिकारी को देनी चाहिए. पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क नहीं होने की स्थिति में जिला निर्वाची पदाधिकारी को भी शिकायत की जा सकती है. शिकायत मिलने पर तुरंत वीवी पैट बदलने की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की जाती है. वीवी पैट का बदलाव सुनिश्चित करने का जिम्मा उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी का होता है.
जरूरी बातें
••विकलांगों और बुजुर्गों को वोट दिलाने के लिए वाहन मतदान केंद्र तक लेकर जाया जा सकता है.
••कोई वोटर बूथ तक जाने के लिए किसी पार्टी या उसके एजेंट द्वारा उपलब्ध करायी गयी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
••वोट देने के लिए किसी पार्टी, पार्टी के एजेंट या किसी भी व्यक्ति से पैसे नहीं लिये जा सकते हैं. यह भ्रष्ट आचरण है.
••प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों के द्वारा आयोजित किसी भी पार्टी या भोज में शामिल होना रिश्वत लेने के समान है. किसी को वोट देने या नहीं देने के नाम पर किसी से शराब नहीं पी जा सकती है. न ही किसी अन्य नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया जा सकता है.
••कोई धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु अपने अनुयायियों को किसी प्रत्याशी या पार्टी के पक्ष में वोट देने का निर्देश नहीं दे सकता है. ऐसा करना वोटरों को प्रभावित करनेवाली कार्रवाई मानी जाती है.
••कोई व्यक्ति किसी वोटर को अपने मनपसंद प्रत्याशी या पार्टी को वोट देने के लिए किसी तरह नहीं धमका सकता है.
••कोई वोटर अपने वोट के अलावा किसी दूसरे वोटर का वोट उसकी सहमति से भी नहीं डाल सकता है.
••कोई वोटर एक से ज्यादा वोट नहीं दे सकता है. अगर Â ••गलती से उसका नाम कई क्षेत्रों में दर्ज हो गया हो, तो भी उसे एक ही वोट देने का अधिकार है.
नोट : उक्त बिंदुओं का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है. ऐसा करनेवालों को जेल के अलावा आर्थिक सजा भी हो सकती है.
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