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Thursday, March 28, 2024

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अब 62 साल में रिटायर होंगी आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, जानें कैबिनेट में लिये गये अन्य फैसलों के बारे में

रांची : कैबिनेट की बैठक में बुधवार को आंगबाड़ी सेविका-सहायिका के काम करने की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला लिया गया. सहायक निदेशक के चार पद और डीएसब्ल्यू के 10 पदों को सीडीपीओ सेवा संवर्ग से प्रोन्नति देकर भरने का फैसला लिया. कैबिनेट ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा […]

रांची : कैबिनेट की बैठक में बुधवार को आंगबाड़ी सेविका-सहायिका के काम करने की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला लिया गया. सहायक निदेशक के चार पद और डीएसब्ल्यू के 10 पदों को सीडीपीओ सेवा संवर्ग से प्रोन्नति देकर भरने का फैसला लिया. कैबिनेट ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार एसडीओ के बदले बीडीओ और सीओ को देने का फैसला किया.
इसके तहत केंद्र द्वारा संचालित इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धा, विकलांग, राष्ट्रीय पेंशन योजना के साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना, एचआइवी एड्स सहायतार्थ पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन पेंशन योजना व मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी.
शहरी क्षेत्र में इन योजनाओं के लाभुकों की स्वीकृति सीओ द्वारा किया जायेगा. लाभुकों के नाम सूची से हटाने के लिए 15 दिनों का पब्लिक नोटिस और मृत हो चुके लोगों का नाम हटाने के लिए एक माह का पब्लिक नोटिस जारी किया जायेगा.
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि इसके साथ ही स्थानीय निकायों में उपलब्ध सूची के साथ समाज कल्याण की सूची का मिलान कराया जायेगा. इसके बाद ही सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा. इसके लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किया जायेगा.
सहायक निदेशक के चार पद को प्रोन्नति से भरने का फैसला
राष्ट्रीय परिवार वित्त लाभ योजना
कैबिनेट ने राष्ट्रीय परिवार वित्त लाभ योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु पर 20 हजार रुपये अनुदान देने का फैसला किया. कैबिनेट ने पारा टीचर, सीआरपी और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में संविदा पर कार्यरत और शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों की सहायता के लिए 10 करोड़ का अंशदान देकर कल्याण कोष के गठन का फैसला लिया.
सीएम पत्रकार जीवन बीमा योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए सीएम पत्रकार जीवन बीमा योजना को मंजूरी दी. इसके तहत पत्रकारों की सामान्य मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को दो लाख और दुर्घटना की स्थिति में चार लाख का भुगतान किया जायेगा.
आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख का भुगतान किया जायेगा. यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा योजना से लिंक होगा. सरकार जीवन ज्योति योजना के तहत 330 रुपये और जीवन सुरक्षा योजना के तहत 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करेगी. इसका लाभ झारखंड में पत्रकारिता करनेवाले उन पत्रकारों को मिलेगा, जिनको सरकार की मान्यता प्राप्त हो. पत्रकारों को आवेदन के साथ दी गयी मान्यता का प्रमाण भी देना होगा.
कैबिनेट में लिये गये अन्य फैसले
13 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र सेंट्रल हॉल के बदले सभावेश्म में करने का फैसला
दहेज मामले में 10 की सजा पानेवाले जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता आमोद कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला
परिवहन की प्रवर्तन शाखा में एएसआइ की नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराने का फैसला
सदर अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक कुमार को ड्यूटी से अनुपस्थिति रहने के कारण बर्खास्त करने का फैसला
एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित जुगसलाई ड्रेनेज-सिवरेज योजना के लिए 92.27 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति
डॉ एके बाकुली को विधि विज्ञान प्रयोग शाला में निदेशक के पद पर नियुक्त करने का फैसला
लघु खनिजों की लगान दर 25 फीसद बढ़ी
रांची : कैबिनेट ने बुधवार को लघु खनिजों (अनुसूची-एक, दो और तीन) की नियत लगान दर में 25 फीसदी तक की वृद्धि करने का फैसला किया है.
अनुसूची एक में शामिल खनिजों की नियत लगान दर सालाना 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने का फैसला लिया गया. इसके तहत बोल्डर व चिप्स बनाने में प्रयुक्त पत्थरों की लगान दर 250 रुपये प्रति घन मीटर होगी. लघु खनिजों की अनुसूची-2 में शामिल खनिजों के लिए नियत लगान दर 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार करने का फैसला लिया गया.
साधारण मिट्टी की दर 20 रुपये प्रति घन मीटर होगी. लघु खनिजों की अनुसूची-एक में डोलोमाइट, फेल्सपार, जिप्सम, चूना, कंकड़, क्वार्ज, बालू, क्वार्जाइट आदि शामिल हैं. अनुसूची-दो में चाइना क्ले, डोलोमाइट, माइका आदि शामिल हैं.
मानदेय वृद्धि को लेकर कमेटी गठित
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करनेवाली सेविका और सहायिका तथा लघु आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका के अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि की मांग पर सम्यक विचार कर रिपोर्ट देने के लिए कमेटी का गठन किया है. विकास आयुक्त सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है. इस संबंध में अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गयी.
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