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JDU विधायक बीमा भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

पूर्णिया कोर्ट : त्वरित न्यायालय संख्या पंचम विद्यासागर पांडेय ने सत्रवाद संख्या 1006/10 में रूपौली विधायक बीमा भारती के साथ-साथ मोटका अवधेश तथा महावीर मंडल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही पूर्व से इस मामले में विचारण का सामना कर रहे सिकंदर तथा विजय का बंध पत्र पैरवी […]

पूर्णिया कोर्ट : त्वरित न्यायालय संख्या पंचम विद्यासागर पांडेय ने सत्रवाद संख्या 1006/10 में रूपौली विधायक बीमा भारती के साथ-साथ मोटका अवधेश तथा महावीर मंडल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही पूर्व से इस मामले में विचारण का सामना कर रहे सिकंदर तथा विजय का बंध पत्र पैरवी के अभाव में रद्द कर दिया गया. उक्त जानकारी अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवधेश कुमार तिवारी द्वारा दी गयी. गौरतलब है कि 12 वर्ष पुराने हत्या के मामले में तत्कालीन पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी के न्यायालय द्वारा विधायक बीमा भारती तथा मोटका अवधेश मंडल तथा महावीर मंडल को सम्मन जारी किया गया था.

मृतक की पत्नी ने दर्ज कराया था मामला
अधिवक्ता श्री तिवारी ने बताया कि 6 मई 2005 को भिट्ठा निवासी चंचल पासवान की हत्या हुई थी. उस मामले में मृतक की पत्नी सोनिया देवी द्वारा भवानीपुर(अकबरपुर) थाना में कांड संख्या 51/05 दर्ज कराया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन गवाही में आये तथ्यों के आलोक में दिया था. इसमें बीमा भारती व अन्य को अभियुक्त के रूप में शामिल करने का आवेदन दिया गया था. न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनने के बाद उक्त तीनों को अभियुक्त बनाते हुए विचारनार्थ सम्मन निर्गत किया.
अग्रिम जमानत हुई थी रद्द
इस मामले में विधायक बीमा भारती ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत संख्या 294/17 दायर की थी. इसे सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को भेजा गया था. 16 मार्च 2017 को न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. अब पंचम सत्र न्यायाधीश द्वारा गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है. जाहिर है कि आनेवाले दिनों में विधायक श्रीमती भारती की मुश्किलें बढ़ सकती है. गौरतलब है कि इसी प्रकरण में मृतक की पत्नी सोनिया देवी को धमकाने के मामले में विधायक के पति अवधेश मंडल पर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. फिलहाल अवधेश मंडल जेल में बंद है.

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