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पटना : तीन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

प्रमंडलीय आयुक्त ने लोक शिकायत में सुने कई मामले पटना : बिहार लोक शिकायत निवारण के अंतर्गत प्रमंडलीय आयुक्त सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार आनंद किशोर ने पटना सहित छह जिलों के मामलों की सुनवाई की. इसमें भोजपुर के एक मामले में छात्रवृत्ति, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना की राशि के गबन करने का आरोप सही पाया गया. […]

प्रमंडलीय आयुक्त ने लोक शिकायत में सुने कई मामले
पटना : बिहार लोक शिकायत निवारण के अंतर्गत प्रमंडलीय आयुक्त सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार आनंद किशोर ने पटना सहित छह जिलों के मामलों की सुनवाई की. इसमें भोजपुर के एक मामले में छात्रवृत्ति, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना की राशि के गबन करने का आरोप सही पाया गया. इस पर आयुक्त ने आरोपित व्यंकटेश कुमार पाठक एवं देवनारायण राय पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
दरअसल राज कुमार सिंह, जिला भोजपुर के परिवाद पर सुनवाई की गयी है. इसमें व्यंक्टेश कुमार पाठक (प्रभारी प्रधानाध्यापक, कन्या प्राथमिक विद्यालय रामशहर, बड़हरा) एवं देवनारायण राय (पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक, कन्या प्राथमिक विद्यालय, रामशहर, बड़हरा) पर पदस्थापन कार्यालय के दौरान छात्रवृत्ति, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना की राशि के गबन के आरोप परिवादी द्वारा लगाया गया था. आरोप सही पाया गया है. इन पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है. दूसरा मामला भभुआ का है. यहां संतोष कुमार सिंह ने अशोक सिंह पर जमीन बंटवारे से संबंधित पारिवारिक मामले से संबंधित शिकायत की सुनवाई हुई.
इन मामलों में भी हुई कार्रवाई
भोजपुर के रहने वाले राजमोहन सिंह द्वारा मानव बल पर रखने एवं लंबित भुगतान कराने के संबंध में परिवाद दायर किया गया. जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित किये गये निर्देश के अनुपालन में जांच के बाद परिवादी के खाते में राशि का हस्तांतरण कर दिया गया है.
बक्सर के रहने वाले जयप्रकाश शर्मा द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा से किसी तरह पर्ची कटाने के बाद 12:30 बजे के समय डाॅक्टर द्वारा दवा न लिखने तथा अपने गार्डों से धक्का देकर बाहर कर देने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था. इसमें आयुक्त ने पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज लेकर आने का निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चौसा, बक्सर को दिया.
बक्सर जिला के रहने वाले राम तिवारी द्वारा नारायण पंचायत के पैक्स के को-ऑपरेटिव बैंक, पसहरा द्वारा राशि का गबन करने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर एवं जिला नीलाम पदाधिकारी, बक्सर को निर्देश दिया गया कि राशि के गबन के संबंध में विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 30 अक्तूबर तक समर्पित किया जाये.
राेहतास जिले के रहने वाले अरुण कुमार सिंह द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तकिया बाजार समिति ब्रांच के मैनेजर द्वारा बिना सूचना के केसीसी एसी नं–33230582468 बंद करने से संबंधित परिवाद दायर किया गया था.

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