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बिहार पुलिस का 40 साल पुराना मैनुअल बदलेगा

पुलिस हस्तक के पुनर्गठन को एडीजी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन पटना : बिहार पुलिस में बड़ा सुधार होने जा रहा है. पुलिस उन नियमों – कानून की बेड़ियों से मुक्त होगी जो वर्तमान समय में अनुपयोगी साबित हो रहे हैं. गृह विभाग ने करीब 40 साल पुराने पुलिस मैनुअल […]

पुलिस हस्तक के पुनर्गठन को एडीजी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन
पटना : बिहार पुलिस में बड़ा सुधार होने जा रहा है. पुलिस उन नियमों – कानून की बेड़ियों से मुक्त होगी जो वर्तमान समय में अनुपयोगी साबित हो रहे हैं.
गृह विभाग ने करीब 40 साल पुराने पुलिस मैनुअल में बदलाव करने के लिये सोमवार को एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है. कमेटी छह माह में बिहार पुलिस हस्तक (पुलिस मैनुअल) के पुराने नियमाें पर विचार करेगी. नये कानून के अनुरूप नये सिरे से बनायेगी.
बिहार पुलिस अभी 1978 में बने पुलिस मैनुअल से काम कर रही है. चार दशक पुराने नियमों में कई नियम ऐसे हैं जिनकी आज की तारीख में जरूरत नहीं है. वह निष्प्रभावी हो चुके हैं. वहीं कई जरूरी चीजें मैनुअल में नहीं है. 2007 के नया पुलिस एक्ट आने के बाद पुराने पुलिस मैनुअल की प्रासंगिकता पर बहस होती रही हैं.
ऐसे में वर्तमान नियम कानून के अनुसार इसे ढालने की जरूरत महसूस की जा रही थी. उच्च स्तरीय कमेटी निष्प्रभावी प्रावधानों को हटाकर प्रचलित कानून के अनुरूप पुलिस हस्तक का सृजन करेगी. इसमें पुलिस के काम करने के तरीके -समय का निर्धारण होगा. पुलिस के कितने विंग होंगे. उसमें कितना बल होगा. जिला स्तर पर बल और उसका स्वरूप क्या होगा. पदोन्नति- दंड आदि की विधि आदि की नियमावली में भी सुधार किया जायेगा.
पुलिस हस्तक कमेटी के सदस्य
विशेष सचिव गृह विभाग (विशेष शाखा), पांडेय संतोष कृष्ण सहाय अपर सचिव वित्त विभाग सदस्य बनाये गये हैं. स्पेशल ब्रांच, सीआइडी, बीएमपी आदि विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी विशेष सदस्य होंगे.

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