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पटना : तार कटने से बीएसएनएल का नेटवर्क ठप

पटना : चुनाव के दौरान बीएसएनएल का नेटवर्क लगातार ठप हो रहा है. मुंगेर लोकसभा में बीते दिनों चार बार से अधिक नेटवर्क ठप हो चुका है. इसको लेकर बुधवार को निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने बीएसएनएल, बुडको, गेल और ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें डीएम ने पूछा कि आखिर क्यों […]

पटना : चुनाव के दौरान बीएसएनएल का नेटवर्क लगातार ठप हो रहा है. मुंगेर लोकसभा में बीते दिनों चार बार से अधिक नेटवर्क ठप हो चुका है. इसको लेकर बुधवार को निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने बीएसएनएल, बुडको, गेल और ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें डीएम ने पूछा कि आखिर क्यों नवामि गंगे के सिवरेज योजना के कार्य कर रहे बुडको के पदाधिकारी व गैस पाईप लाईन से संबंधित कार्य कर रहे गेल बगैर प्रशासनिक जानकारी व पूर्वानुमति के सड़क खोद दे रहे हैं. इससे यातायात प्रभावित होने के साथ बीएसएनएल का ऑप्टीकल फाइवर व केबल कनेक्शन कट जा रहा. इससे टेलीफोन व इंटरनेट नेटवर्क काम करना बंद कर देता है.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के समय बार बार विभन्नि क्षेत्रें में बीएसएनएल का नेटवर्क फेल होना अधिक गंभीर एवं चिंता का विषय है. बाढ़, मुकामा एवं फुलवारीशरीफ में दो-तीन दिनों तक बीएसएनएल ठप होने के कारण निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है. बीएसएनएल के उप महाप्रबंधक ने बताया कि बुडको के एजेंसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में बिना पूर्व सूचना के सड़क की खुदाई किये जाने से केबल कट जाने से नेटवर्क पूर्णतरू फेल हो गया था. डीएम ने कहा कि शहर के अंदर मुख्य सड़कों एवं सहायक सड़कों पर भी एजेन्सियों के द्वारा बिना पूर्व सूचना के कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तथा मिट्टी का ढेर छोड़ दिया जाता है.
लेनी होगी अनुमति
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से पटना जिले के अंतर्गत बुडको या गेल के द्वारा रोड कटिंग या मशीन से खुदाई करने के पूर्व अनिवार्य रूप से बीएसएनएल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त लेना होगा.
बीएसएनएल की ओर से प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र देंगे. बिना पूर्वानुमति के ऐसा करने पर संबंधित ऐजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा बुडको व गेल के पदाधिकारी ट्रैफिक एसपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सड़क की कटिंग व मशीन से खुदाई करेंगे. ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए कार्यरत एजेंसी द्वारा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी.

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