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पटना : एएन कॉलेज में अवैध रहने वाले छोड़ें मकान

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना स्थित एएन कॉलेज के प्रांगण में अवैध रूप से रह रहे शिक्षक व अन्य कर्मचारियों को आज शाम पांच बजे तक मकान खाली कर देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इन लोगों को कहा कि मकान खाली कर उसकी चाबी प्राचार्य को सौंप दें. न्यायाधीश डॉ अनिल […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना स्थित एएन कॉलेज के प्रांगण में अवैध रूप से रह रहे शिक्षक व अन्य कर्मचारियों को आज शाम पांच बजे तक मकान खाली कर देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इन लोगों को कहा कि मकान खाली कर उसकी चाबी प्राचार्य को सौंप दें. न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि प्राचार्य एवं जिला प्रशासन खाली किये गये मकानों को सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर सकता है, लेकिन उसे अभी तोड़ा नहीं जा सकता है.
कोर्ट ने इसके साथ ही प्राचार्य को नोटिस जारी करते हुए मामले पर सुनवाई की अगली तिथि लोकसभा चुनाव के बाद रखी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कॉलेज प्रशासन और जिलाधिकारी पटना द्वारा दायर जवाबी हलफनामा को देखने के बाद ही इन अवैध मकानों को तोड़ने पर अंतिम निर्णय कोर्ट द्वारा लिया जायेगा.
पटना : अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराज पटना हाइकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कमल हसन, वर्तमान कार्यकारी कुलपति, प्रति कुलपति समेत निबंधक और कॉलेज इंस्पेक्टर को एक मई को अदालत में तलब किया है. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने देवेंद्र पाठक सर्वोदय कॉलेज, गया की ओर से दायर अदालती आदेश की अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने इन पदाधिकारियों को कहा की वे एक मई को अदालत में उपस्थित होकर यह बताएं की अदालती आदेश की अवमानना के मामले में उनके खिलाफ आरोप का गठन क्यों नहीं किया जाये. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाइकोर्ट ने देवेंद्र पाठक सर्वोदय कॉलेज गया को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया था बावजूद इसके विवि प्रशासन द्वारा अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया. इसी मामले को लेकर कोर्ट ने इन पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया है.
पटना. पटना हाइकोर्ट में नवनियुक्त चार न्यायाधीशों ने बुधवार को पद की शपथ ली. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने इन नवनियुक्त न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ दिलायी. शपथ लेने वालों में न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण, न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह और न्यायाधीश पार्थ सारथी के नाम शामिल हैं. शपथ ग्रहण के बाद पटना हाइकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 30 हो गयी है. समारोह में पटना हाइकोर्ट के सभी न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता ललित किशोर, पूर्व महाधिवक्ता रामबालक महतो के साथ ही नवनियुक्त न्यायाधीश के परिवार के सदस्यगण और अधिवक्तागण मौजूद थे.
चारों नवनियुक्त न्यायाधीश पटना हाइकोर्ट में अधिवक्ता थे. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने इनका नाम हाइकोर्ट का जज बनाने के लिए अनुशंसित कर केंद्र सरकार को भेजा था. केंद्र सरकार ने इन चारों के नाम राष्ट्रपति को भेजे, जहां से राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी.

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