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पटना :बिना सहमति के व्यावसायिक वाहनों पर पोस्टर-बैनर या झंडे नहीं लगेंगे

डीएम ने पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक पटना : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कुमार रवि ने कहा कि सरकारी संपत्तियों या सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का पोस्टर बैनर, झंडा कट आउट लगाना आदर्श अाचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. निजी वाहनों पर छोटे पोस्टर लग सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक वाहनों पर कोई […]

डीएम ने पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
पटना : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कुमार रवि ने कहा कि सरकारी संपत्तियों या सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का पोस्टर बैनर, झंडा कट आउट लगाना आदर्श अाचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. निजी वाहनों पर छोटे पोस्टर लग सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक वाहनों पर कोई भी पोस्टर, बैनर या झंडा तब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक की निर्वाची पदाधिकारी की सहमति न प्राप्त हो जाये.
डीएम मंगलवार को श्रीकृष्ण स्मारक भवन में सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वॉयड एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल निजी संपत्ति के उपर पोस्टर, बैनर व फ्लैक्स लगाता है तो इसकी लिखित अनुमति संपत्ति के मालिक से लेनी होगी. शहरी क्षेत्र में इसकी जांच नगर निगम के पदाधिकारी करेंगे.
सेक्टर पदाधिकारियों पर मतदान केंद्रों की पूरी जिम्मेदारी : डीएम ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों पर अपने सेक्टर के अंदर अवस्थित 10-12 मतदान केंद्रों की पूर्ण जिम्मेदारी होगी. उनको मतदान के दिन जरूरी तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करानी होंगी. इसके लिए वे अपने अधीनस्थ सभी मतदान केंद्रों को एक पेज पर नजरी नक्शा बनाएं, जिसमें भेद्य टोला भी चिह्नित हो.
दिव्यांग मतदाताओं की सूची भी उनके पास रहे. एसडीओ-एसडीपीओ प्रत्येक शनिवार को सभी सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वॉयड एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.
दिव्यांगों के लिए इ-रिक्शा की व्यवस्था : सेक्टर पदाधिकारी ही दिव्यांग मतदाताओं को टोला से मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए इ-रिक्शा चलाने की व्यवस्था करेंगे. मतदान केंद्र पर रैंप व व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ फोटो पहचानपत्र वितरित करेंगे. वितरित नहीं होने फोटो वोटर स्लिप अल्फाबेटिकल रूप में सूचीबद्ध कर सील करते हुए वापस लौटायेंगे. डीएम ने बताया कि मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी.
पटना : जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. ऐसे में मई माह में होने वाली शादियों पर आदर्श आचार संहिता का खलल नहीं पड़े, इसके लिए आप को पहले से ही अनुमति लेनी होगी. अगर आप की या किसी संबंधी की शादी मई माह में खास कर दस मई से लेकर 18 मई के बीच है तो अधिक बाधा पड़ने की संभावना है. प्रशासन निर्वाचन कार्य के लिए वाहनों की जब्ती भी करेगा. इसके अलावा धारा 144 लगने के कारण एक जगह पर अधिकांश भीड़-भाड़ पर भी नजर रहेगी, वहीं लाउडस्पीकर बजाने को लेकर भी आदर्श आचार संहिता के खिलाफ मामला बन जायेगा.
शादी-ब्याह सहित किसी भी सार्वजनिक समारोह में लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है. होली बाद सिंगल विंडो सिस्टम कार्यरत हो जायेगा. शादी से जुड़े वाहन की अनुमतिलेनी होगी.
– कुमारी अनुपम सिंह, एसडीओ, पटना सदर

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