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याचिकाकर्ता बताएं पटना की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधरे

पटना : पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और ठीक करने के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही इस संबंध में सुझाव देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फोरम को 30 जनवरी तक […]

पटना : पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और ठीक करने के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही इस संबंध में सुझाव देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फोरम को 30 जनवरी तक इस संबंध में शपथपत्र देने को कहा है. कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही खराब है. इसके कई कारण हैं.
यहां की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हाइकोर्ट ने कई लोकहित याचिकाओं पर अलग-अलग निर्देश दिये, लेकिन समस्या जस-की-तस बनी हुई है.
पटना में आये दिन जाम-ही-जाम देखने को मिलता है. लोगों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर स्कूल की छुट्टी और कार्यालय जाने व आने के समय. पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, जब तक सही सुझाव कोर्ट को नहीं दिये जायेंगे कि कैसे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाये, तब तक हाइकोर्ट का कोई भी निर्देश काम नहीं करेगा.

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