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पटना : ग्राम परिवहन योजना में पंचायतों में 31 तक जमा होंगे आवेदन

पटना : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में लाभुकों को दिसंबर तक अनुदान राशि का लाभ मिलेगा. इसके लिए प्रत्येक पंचायत में 31 अक्तूबर तक आवेदन जमा होंगे. योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को अनुदान राशि का लाभ देने के लिए योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है. फिलहाल दो पंचायत के नौ लाभुकों को मुख्यमंत्री […]

पटना : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में लाभुकों को दिसंबर तक अनुदान राशि का लाभ मिलेगा. इसके लिए प्रत्येक पंचायत में 31 अक्तूबर तक आवेदन जमा होंगे. योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को अनुदान राशि का लाभ देने के लिए योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है.
फिलहाल दो पंचायत के नौ लाभुकों को मुख्यमंत्री के हाथों नौ अक्तूबर को योजना का लाभ मिला. योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में पांच-पांच अभ्यर्थियों के चयन से 42,315 अभ्यर्थियों को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा.
योजना में प्रत्येक पंचायत में पांच-पांच वाहन की खरीद होना है. योजना में अब ई-रिक्शा को शामिल किये जाने से लाभुकों को अतिरिक्त राशि के जुगाड़ में ज्यादा परेशानी नहीं होगी. ऐसे योजना में चार से दस सीट तक के वाहन खरीदने की अनुमति है.
योजना में एससी-एसटी के तीन व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो अभ्यर्थियों को लाभ मिलना है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि योजना से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ेगी. लोगों को स्वरोजगार मिलेगा.
दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया : प्रखंड में आवेदन के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने का काम आठ नवंबर तक, प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक 16 नवंबर व अनुमंडल स्तरीय समिति
की बैठक 24 तक होगी. अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन 14 दिसंबर तक हो जायेगा.प्रखंड विकास पदाधिकारी चयनित लाभुकों को 18 दिसंंबर तक पत्र उपलब्ध कराने के बाद वाहन खरीद हेतु चयनित लाभुकों से अनुदान की राशि लेने के लिए 15 दिसंबर से आवेदन लेंगे. इसके बाद अनुदान की राशि आरटीजीएस के माध्यम से अधिकतम एक लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा.
योजना में लाभुक की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. उसे हल्के मोटरवाहन का ड्राइविंग लाईसेंस होना जरूरी है. लाभुकों को सरकारी सेवा में नहीं होने के साथ पहले से उनके पास कोई व्यावसायिक वाहन भी नहीं होना चाहिए.

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