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पटना : एप्रोच रोड के बारे में पूरी जानकारी 27 अगस्त तक कराएं उपलब्ध

पटना : हाईकोर्ट ने बगैर एप्रोच रोड के पाटलिपुत्र स्टेशन बनाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बगैर एप्रोच रोड बनाये यह स्टेशन कैसे बना दिया गया. अदालत में इस मामले पर राज्य सरकार से पाटलिपुत्र स्टेशन पर जाने के लिए बनाये गये एप्रोच रोड के बारे […]

पटना : हाईकोर्ट ने बगैर एप्रोच रोड के पाटलिपुत्र स्टेशन बनाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बगैर एप्रोच रोड बनाये यह स्टेशन कैसे बना दिया गया. अदालत में इस मामले पर राज्य सरकार से पाटलिपुत्र स्टेशन पर जाने के लिए बनाये गये एप्रोच रोड के बारे में पूरी जानकारी 27 अगस्त तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह व न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है. अदालत ने कहा कि एप्रोच रोड को लेकर बहुत बार संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई होगी. हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कई बार सभी संबंधित लोगों को दिशा-निर्देश जारी किया है, लेकिन अभी तक पाटलिपुत्र स्टेशन तक पहुंचने के लिए एप्रोच रोड का निर्माण सही तरीके से नहीं कराया गया है. अदालत को बताया गया कि पाटलिपुत्र स्टेशन जाने के लिए जो एप्रोच रोड बना हुआ है, उस पर काफी अतिक्रमण है. लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है.
पाटलिपुत्र स्टेशन जाने के लिए मात्र एक ही एप्रोच रोड है, जो बेली रोड से जुड़ा हुआ है. यात्रियों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है. अदालत ने इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त की तिथि निर्धारित करते हुए महाधिवक्ता को कहा कि अगली सुनवाई पर मामले में पूरी जानकारी उपलब्ध करायी जाये.
विद्यालय निर्माण में विलंब पर सरकार से मांगा जवाब
पटना : उच्च न्यायालय ने पूर्णिया शहर स्थित गुलाबबाग मिडिल स्कूल के भवन निर्माण में हो रहे विलंब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग व राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना विभाग से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह व न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने चंद्रशेखर पासवान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया. अदालत को बताया गया कि पूर्णिया के गुलाबबाग मिडिल स्कूल के भवन निर्माण में विलंब हो रहा है.

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