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Thursday, March 28, 2024

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राजधानी की सड़कों पर भीख मांग रहे बच्चों की खबर पर हाईकोर्ट गंभीर, सरकार से जवाब तलब

पटना : राजधानी पटना की सड़कों पर बच्चों द्वारा भीख मांगे जाने की छपी एक खबर पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में छपी खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए […]

पटना : राजधानी पटना की सड़कों पर बच्चों द्वारा भीख मांगे जाने की छपी एक खबर पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में छपी खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था.
अदालत में राज्य सरकार से पूछा था कि इन बच्चों द्वारा सड़कों पर घूम-घूम कर भीख मांगने से रोकने और उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं. सरकार ने इस पर जवाब भी दिया, लेकिन अदालत ने राज्य सरकार के जवाब से असंतोष जाहिर किया. अदालत का कहना था कि बच्चों को भीख मांगने से बचाने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या कानून और नीति बनायी है इसकी पूरी जानकारी अदालत को दी जाये. साथ ही बताया जाये कि बच्चों को भीख मांगने के लिए सरकार द्वारा अगर कोई नीति बनायी गयी है तो उस पर कितना अमल किया गया है.
4 हफ्ते का दिया समय
अदालत ने सरकार से पूछा कि अगर इस दिशा में सरकार ने कानून बनाये हैं तो उसकी धज्जियां क्यों उड़ायी जा रही हैं. आये दिन छोटे-छोटे बच्चे सड़क पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं. अदालत ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि इस मामले में बनाये नियम की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? इन सभी मामलों की जानकारी अदालत को चार सप्ताह में दी जाये. मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है.
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