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रोक के बावजूद बन गया अपार्टमेंट

जांच टीम को मिली कई अनियमितताएं पटना : किदवईपुरी स्थित पीएंडटी कॉलोनी, जहां तिरूपति होम्स द्वारा 15 फुट से कम चौड़ी सड़क पर जी+बी+छह फ्लोर के चार ब्लॉक बनाये जा रहे थे. अवैध निर्माण की सूचना पर निगम की जांच टीम ने सितंबर, 2013 को स्थल निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं मिलीं. इन अनियमितताओं के […]

जांच टीम को मिली कई अनियमितताएं
पटना : किदवईपुरी स्थित पीएंडटी कॉलोनी, जहां तिरूपति होम्स द्वारा 15 फुट से कम चौड़ी सड़क पर जी+बी+छह फ्लोर के चार ब्लॉक बनाये जा रहे थे. अवैध निर्माण की सूचना पर निगम की जांच टीम ने सितंबर, 2013 को स्थल निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं मिलीं. इन अनियमितताओं के खिलाफ निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए निगरानीवाद केस संख्या 234ए/13 दर्ज किया गया. इसकी सूचना स्थानीय थाना को भी दी गयी, ताकि आगे निर्माण कार्य नहीं किया जा सके. लेकिन, इसके बावजूद बिल्डर ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए दिन-रात निर्माण कार्य जारी रखा और अब अपार्टमेंट पूर्ण रूप से बन कर तैयार हो गया है और लोग अपार्टमेंट में रहने भी लगे हैं.
पी एंड टी कॉलोनी में तिरुपति होम्स द्वारा बनाये जा रहे रॉयल गार्डेन अपार्टमेंट की अधिकतम ऊंचाई 11 मीटर होनी चाहिए, जो तीन फ्लोर का होता. लेकिन, बिल्डर ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए छह फ्लोर का इमारत बनाना शुरू किया. निगरानीवाद केस दर्ज होने के बाद तत्कालीन नगर आयुक्त ने लगातार सुनवाई की, लेकिन बिल्डर व भू-स्वामी ने पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया. इसके बाद नगर आयुक्त कोर्ट ने अगस्त, 2014 में अंतरिम फैसला दिया कि 11 मीटर से अधिक ऊंचाई में निर्मित सभी तल्ले यानी तीन फ्लोर को 30 दिनों के भीतर तोड़ दें, लेकिन बिल्डर ने अवैध हिस्सा तोड़ने के बदले नगर आयुक्त कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की. इससे निगम भी अवैध हिस्सा नहीं तोड़ सका.
निर्माण के खिलाफ दो बार प्राथमिकी : निगरानीवाद केस दर्ज होते ही नगर आयुक्त ने निर्माणाधीन अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगा दी. इस आदेश की कॉपी स्थानीय थाने को दी, ताकि निर्माण पर नजर रखे. लेकिन, स्थानीय थाना ने निर्माण पर नजर नहीं रखी, जिससे बिल्डर ने निर्माण कार्य जारी रखा. निर्माण कार्य की सूचना मिलने पर नगर आयुक्त की सूचना पर कार्यपालक अभियंता द्वारा बुद्धा कॉलोनी थाने में बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी. इसके अलावा कोर्ट में मामला होने के बावजूद अपार्टमेंट बन कर तैयार हो गया है.
क्या है मामला
पी एंड टी कॉलोनी में स्थित अर्जुन राय की भूखंड पर तिरूपति होम्स के शशि भूषण सिन्हा द्वारा 15 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए छह तल्ले का अपार्टमेंट बनाने लगा. जबकि इस भूखंड पर 11 मीटर से ऊंचा मकान बनाया ही नहीं जा सकता था, लेकिन 22 मीटर ऊंची इमारत बनायी गयी. इसके साथ ही स्वीकृत भूखंड के अलावा भी बिल्डर से अधिक भूखंड पर कब्जा किये हुए थे. बिल्डिंग पर निगरानीवाद केस दर्ज हुआ.

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