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बिहार : प्रारंभिक स्कूल के 72 लाख बच्चों को मिलेगी पोशाक की राशि

पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 72,27,900 छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री पोशाक की राशि मिलेगी. इसके लिए गुरुवार को शिक्षा विभाग ने 371.17 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं. यह राशि अगले एक-दो दिनों में सभी जिलों को भेज दी जायेगी, जिसके बाद वहां बच्चों के खाते में राशि दे दी जायेगी. राज्य के प्रारंभिक […]

पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 72,27,900 छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री पोशाक की राशि मिलेगी. इसके लिए गुरुवार को शिक्षा विभाग ने 371.17 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं. यह राशि अगले एक-दो दिनों में सभी जिलों को भेज दी जायेगी, जिसके बाद वहां बच्चों के खाते में राशि दे दी जायेगी. राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में इस साल 1,02,81,753 छात्र एपियर हुए थे, जिसमें से 72,27,900 छात्र-छात्रा ही 75 फीसदी से ज्यादा क्लास में मौजूद रहे. क्लास एक और दो के बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए प्रति बच्चे 400 रुपये, क्लास तीन से पांच के बच्चों को 500 रुपये, क्लास छह से आठ के एपीएल छात्रों व सभी छात्राओं को 700 रुपये दिये जायेंगे.
इसके अलावा क्लास छह से आठ के एससी, एसटी अौर बीपीएल के 13,58,041 छात्रों को 700 रुपये के साथ 300 रुपये का टॉपअप भी मिलेगा. प्रारंभिक स्कूलों में जिन बच्चों की उपस्थिति क्लास में 75 फीसदी से अधिक नहीं थी, उन्हें इस योजना की राशि का लाभ नहीं मिल सकेगा. मुख्यमंत्री पोशाक योजना की राशि सीधे बच्चों के खाते में जायेगी.
संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति छात्र-छात्राओं के आधार से लिंक बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे. बच्चों को राशि देने से पहले स्कूल के प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव सर्टिफिकेट देंगे कि राशि पानेवाला छात्र उनके स्कूल का है और उसकी उपस्थिति 75 फीसदी है. तैयार होने वाले फाइनल लिस्ट में बच्चों के साथ, उनके माता-पिता काना, पता, क्लास, रोल नंबर, योजना का नाम, उपस्थिति का प्रतिशत, आधार लिंक से जुड़ा बैंक खाता, आईएफएससी कोड और मिलनेवाली कुल राशि की चर्चा होनी अनिवार्य है.
मुख्यमंत्री पोशाक योजना
क्लास बच्चों की संख्या कुल राशि
1-2 1,33,934 5.35 करोड़
3-5 38,21,923 191 करोड़
6-8 19,14,002 133 करोड़
6-8 13,58,041 40.74 करोड़
(एससी-एसटी व बीपीएल) को टॉपअप
प्रधानाध्यापक से होगी राशि की वसूली
अगर किसी छात्र-छात्रा को पोशाक योजना की राशि दे दी जाती है अौर बाद में यह पता चलता है कि वह छात्र उस स्कूल का नहीं है या फिर उसकी उपस्थिति 75 फीसदी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्कूल के प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक को जवाबदेह होंगे और उनसे उस राशि की वसूली होगी.
इस पूरी योजना की मॉनीटरिंग स्कूल स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति व प्रधानाध्यापक करेंगे, वहीं, प्रखंड स्तर पर बीईईओ, जिला स्तर पर डीएम व उनकी ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी और डीईओ मॉनीटरिंग करेंगे.

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