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आंबेडकर की मूर्ति लगाकर रोका रास्ता

पहले कोर्ट ने दिया था आदेश, अब तक नहीं खुला रास्ता पटना : हाईकोर्ट के आदेश के लगभग एक वर्ष बाद भी एग्जीबिशन रोड से फ्रेजर रोड को जोड़नेवाली सड़क आम लोगों के लिए नहीं खुल सकी है. रास्ते में बने अवैध निर्माण को हटाने के बाद कुछ लोगों ने अब बाबा साहेब आंबेडकर की […]

पहले कोर्ट ने दिया था आदेश, अब तक नहीं खुला रास्ता
पटना : हाईकोर्ट के आदेश के लगभग एक वर्ष बाद भी एग्जीबिशन रोड से फ्रेजर रोड को जोड़नेवाली सड़क आम लोगों के लिए नहीं खुल सकी है. रास्ते में बने अवैध निर्माण को हटाने के बाद कुछ लोगों ने अब बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति लगाकर रास्ता रोक रखा है. इसके अलावा मंदिर के अतिक्रमण के कारण भी रास्ते के निर्माण में परेशानी आ रही है.
लगभग 40 फुट रास्ते को दोनों तरफ से खाली करा दिया गया है. बावजूद इसके इस दोनों निर्माणों के कारण कोर्ट के आदेश का मतलब नहीं सिद्ध हो पा रहा है. गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से रास्ता खाली कराया था. इसके बाद लगभग एक माह पहले ही नगर आयुक्त ने नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी को 15 दिनों के भीतर रास्ता निर्माण करने के लिए निर्देश दिया था.
निगम के अतिक्रमण हटाने के दौरान आंबेडकर की मूर्ति हटा दी गयी थी, लेकिन वहां रहनेवाले लोगों ने फिर से बीच रास्ते में ही आंबेडकर की मूर्ति को फिर से स्थापित कर दिया.
कहां है सड़क, अभी कैसी है स्थिति
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फ्रेजर रोड पर स्थित सूर्या अपार्टमेंट की बगलवाली सड़क को खोलना पड़ा, जो 746 फुट लंबी है और एग्जीबिशन रोड से जोड़ती है. वहां एग्जीबिशन रोड की ओर से 56 परिवार के झुग्गी-झोंपड़ीवालों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको वहां से हटा दिया गया. जानकारी के अनुसार सड़क वर्षों से बंद है.
सड़क का निर्माण किया जाना है. इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी को भी निर्देश दिया जा चुका है. फिर से अतिक्रमण होने पर सीओ को रास्ता साफ करने के लिए निर्देश दिया है.
अभिषेक सिंह, नगर आयुक्त
क्या है मामला
इस सड़क को लेकर हाईकोर्ट में रोहन जायसवाल ने सीडब्लूजेसी 12865/15 दायर किया गया था. जिसमें हाईकोर्ट ने बीते वर्ष पांच अक्तूबर को दिये अंतरिम आदेश में कहा कि प्लांट की उपयोगिता के साथ-साथ अतिक्रमण व वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट दी जाये. इस निर्देश के आलोक में निगम व जिला प्रशासन की टीम ने स्थल निरीक्षण करने के साथ-साथ मास्टर प्लान के अनुरूप नापी की थी.
जिला प्रशासन व नगर निगम कीओर से नापी व जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराया गया था. इसमें फ्रेजर रोड की ओर से 269.4 फुट लंबा भूखंड बताया गया था, इसकी चौड़ाई कहीं 22 तो कहीं 34 फुट थी. इसमें सड़क पर सूर्या अपार्टमेंट के मूल संरचना में 2.7 से शून्य फुट चौड़ा अतिक्रमण बताया गया था, जिसकी लंबाई 48 फुट है. वहीं, एग्जीबिशन रोड की आेर से 476.8 फुट लंबा, 34 फुट चौड़े जगह अतिक्रमित बतायी गयी थी. इसमें दुखन प्लाजा ने तीन फुट चौड़ा व 80 फुट लंबा अतिक्रमण किया है.
इसके साथ ही भूखंड के दक्षिण में दो भवन हैं, जो कैट कंपाउंड में स्थित हैं. इस भूखंड को ग्रील के मध्य से अतिक्रमण किया गया है. इस अतिक्रमित भूखंड के दोनों हिस्सों में ढलाई किया गया रास्ता भी है. निगम के प्लांट संख्या 868 फ्रेजर रोड को एग्जीबिशन रोड से जोड़ता है. इस भूखंड पर पटना मास्टर प्लान 2021 और मास्टर प्लान 2031 में सड़क के रूप में बताया गया है.

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