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साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर और 19 अन्य को दोषी ठहराया

नयी दिल्ली :दिल्ली की एक अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य आरोपितों को कई लड़कियों के यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को पोक्सो कानून के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया. अदालत ने मामले […]

नयी दिल्ली :दिल्ली की एक अदालत ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य आरोपितों को कई लड़कियों के यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को पोक्सो कानून के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया. अदालत ने मामले के आरोपितों में से एक को आरोपमुक्त कर दिया. शेल्टर होम ब्रजेश ठाकुर द्वारा चलाया जा रहा था.

मालूम हो कि ब्रजेश ठाकुर ने 2000 में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी (बीपीपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गया था. आरोपितों में 12 पुरुष और आठ महिलाएं शामिल थीं. यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज द्वारा 26 मई, 2018 को बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने के बाद सामने आया था. रिपोर्ट में किसी शेल्टर होम में पहली बार नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का खुलासा हुआ था. अदालत ने इस मामले में दोषियों को सजा सुनाने के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है.

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