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महेश हत्याकांड : तीन आरोपियों को सश्रम कारावास

26 अगस्त 2008 को गोली मारकर हुई थी हत्या मेदिनीनगर : पलामू व्यवहार न्यायालय के जिला जज संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. इसी मामले में आरोपियों को 40-40 […]

26 अगस्त 2008 को गोली मारकर हुई थी हत्या
मेदिनीनगर : पलामू व्यवहार न्यायालय के जिला जज संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
इसी मामले में आरोपियों को 40-40 हजार रुपये का भुगतान पीड़ित परिवार के अाश्रित को देने का आदेश दिया गया है. अदालत ने इस आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को भेज दी है. विकटिम कंपलशेसन एक्ट के तहत रिहेबिएटेशन के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को अलग से तीन से छह माह की सजा भुगतनी होगी.
क्या है मामला : 26 अगस्त 2008 को मृतक के भाई जेलहाता निवासी अखौरी राजेश कुमार ने शहर थाना में आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में यह कहा गया था कि उसका भाई महेश कुमार अखौरी अपने घर के बाहर प्रतिष्ठान सनफार्मा के पास बैठा हुआ था. शाम करीब पांच बजे उक्त नामजद आरोपियों ने हाथों में पिस्तौल लहराते वहां पहुंचे और कहा कि यह वही व्यक्ति है, जो हमारे खिलाफ हत्या के मामले में गवाही दे रहा है. इसके बाद आरोपियों ने गोली चला दी. गोली उसके भाई के पेट में लगी.
घटना के बाद उसने अपने घायल भाई को लेकर इलाज कराने सदर अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गयी. न्यायालय ने पुलिस अनुसंधान, गवाहों की गवाही, कागजी साक्ष्य के बिंदु पर आरोपियों के विरुद्ध सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. हत्या के इस मामले में जिन आरोपियों को सजा सुनायी गयी है, उसमें अघोर आश्रम रोड निवासी रवि कुमार चंद्रवंशी, जेलहाता निवासी नीरज चंद्रवंशी उर्फ गुड्डू व नारद का नाम शामिल है.

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