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जाधव से मिल सकेंगी पत्नी और मां, पाकिस्तान ने क्रिसमस के दिन मिलने की दी इजाजत

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि वह मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को 25 दिसंबर को अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की इजाजत देगा. मानवीय आधार पर जाधव की मां के लिएभारत के वीजा मांगने के कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने यह अनुमति दी है. जासूसी […]

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि वह मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को 25 दिसंबर को अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की इजाजत देगा. मानवीय आधार पर जाधव की मां के लिएभारत के वीजा मांगने के कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने यह अनुमति दी है.

जासूसी एवं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों पर अप्रैल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव (47) को मृत्युदंड की सजा सुनायी थी. भारत की अपील पर मई में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी थी. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि जाधव को 25 दिसंबर को अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की अनुमति दे दी गयी है. उन्होंने कहा, हमने इस फैसले से भारत को अवगत करा दिया है. अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायोग से एक कर्मचारी भी मौजूद रहेगा.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में प्रवास के दौरान जाधव के परिवार को सुरक्षा प्रदान की जायेगी. इससे पहले 10 नवंबर को पाकिस्तान जाधव की पत्नी को उससे मुलाकात की अनुमति देने पर सहमत हो गया था. भारत जाधव की मां अवंतिका को मानवीय आधार पर वीजा प्रदान करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहैल महमूद से जाधव मामले पर चर्चा की थी.

पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने की मंजूरी यह कहते हुए नहीं दी कि यह जासूसी संबंधी मामलों में लागू नहीं होता है. जाधव ने क्षमादान की मांग करते हुए पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के पास अपील दायर की थी, जो अब भी लंबित है. अक्तूबर में पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि वह जाधव की क्षमादान याचिका पर फैसले के बेहद करीब है. पाकिस्तान का दावा है कि ईरान से पाकिस्तान में कथित तौर पर घुसे जाधव को उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था. बहरहाल, भारत इस बात पर कायम है कि नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ईरान में कारोबार कर रहे जाधव को वहां से अगवा किया गया.

जाधव की सजा पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी. भारत के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में संपर्क करने के बाद 18 मई को 10 सदस्यीय पीठ ने मामले में कोई निर्णय होने तक पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने से रोक दिया था. आइसीजे ने पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक अदालत के समक्ष अपना जवाब या निवेदन पत्र दाखिल करने के लिए कहा है ताकि वह मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर सके.

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