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इ-पेमेंट फेल हुआ, तो बैंक को देना होगा Rs 100 रोज

मुंबई : अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और आपका ट्रांजेक्शन किसी वजह से फेल हो जाता है, तो एक दिन के बाद बैंक या डिजिटल वॉलेट आपको हर रोज 100 रुपये पेनल्टी के तौर पर देंगे. हालांकि, एक दिन के भीतर आपका पैसा आ जाता है तो बैंक या वॉलेट पर कोई पेनल्टी […]

मुंबई : अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और आपका ट्रांजेक्शन किसी वजह से फेल हो जाता है, तो एक दिन के बाद बैंक या डिजिटल वॉलेट आपको हर रोज 100 रुपये पेनल्टी के तौर पर देंगे. हालांकि, एक दिन के भीतर आपका पैसा आ जाता है तो बैंक या वॉलेट पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी.

आरबीआइ ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ट्रांजेक्शन फेल होने पर एक दिन के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता है, तब तक बैंक और डिजिटल वॉलेट्स को उन्हें हर रोज 100 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा.
नया नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम(आइएमपीएस), इ-वॉलेट्स, कार्ड टू कार्ड पेमेंट, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) पर लागू होगा. आरबीआइ ने सभी ऑपरेटरों और अधिकृत पेमेंट सिस्टम्स को सर्कुलर जारी कर यह बात कही.
आरबीआइ ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के साथ विमर्श के बाद असफल ट्रांजेक्शन्स का पैसा खाते में पहुंचने के लिए टाइमफ्रेम और जुर्माने की रकम तय की गयी है. इस कदम से ग्राहकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही असफल लेन-देन की प्रक्रिया में एकरूपता आयेगी.
ट्रांजेक्शन फेल होने पर एक दिन के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिला, तो बैंक और डिजिटल वॉलेट्स को देनी होगी पेनल्टी
नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भी टाइमलाइन तय
डिजिटल लेनदेन के अलावा रिजर्व बैंक ने नॉन-डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए भी टाइमलाइन तय की है. एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल ट्रांजेक्शन्स के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए पांच दिनों का वक्त तय किया गया है. इसके बाद बैंकों को हर रोज 100 रुपये का जुर्माना देना होगा.
प्वाइंट ऑफ सेल (कार्ड स्वाइप मशीन) और ऑनलाइन पेमेंट्स के मामले में भी यह अवधि पांच दिनों की होगी. सर्कुलर के मुताबिक जहां वित्तीय मुआवजे की बात हो, ग्राहक के खाते में जल्द-से-जल्द पहुंच जाना चाहिए, शिकायत दर्ज कराये जाने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए.

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