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‘Honour’ killing : दलित युवा की हत्या के मामले में छह को फांसी

त्रिपुर (तमिलनाडु) : ‘अॅानर किलिंग के एक मामले में आज जिले के सेशन कोर्ट ने छह लोगों को मौत की सजा सुनायी. इस मामले में मारे गये दलित युवा शंकर के ससुर को भी कोर्ट ने मौत की सजा सुनायी है, जबकि पीड़ित की सास को बरी कर दिया गया है. अन्य पांच आरोपियों में […]

त्रिपुर (तमिलनाडु) : ‘अॅानर किलिंग के एक मामले में आज जिले के सेशन कोर्ट ने छह लोगों को मौत की सजा सुनायी. इस मामले में मारे गये दलित युवा शंकर के ससुर को भी कोर्ट ने मौत की सजा सुनायी है, जबकि पीड़ित की सास को बरी कर दिया गया है. अन्य पांच आरोपियों में से एक को उम्रकैद की सजा दी गयी जबकि एक अन्य को पांच साल की सजा सुनायी गयी, अन्य तीन को रिहा कर दिया गया है. यह सजा न्यायाधीश अलामेलु नटराजन की अदालत ने सुनायी.
गौरतलब है कि शंकर और उसकी पत्नी कौशल्या पर पिछले साल 13 मार्च को तीन लोगों ने उसके पिता के आदेश से बस स्टैंड पर हमला किया था. यह हमला इसलिए किया गया था क्योंकि शंकर दलित था और उसके अंतरधार्मिक विवाह का हिंदू विरोध कर रहे थे. इस हमले में शंकर की मौत हो गयी, जबकि कौशल्या बच गयी हालांकि उसे सिर पर बहुत चोटें आयी हैं. इस बर्बर हमले का वीडियो वायरल हो गया था.
पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ 1,5000 पेज का चार्टशीट दायर किया था. आरोपियों में कौशल्या के पिता चिन्नास्वामी, मां अन्नालक्ष्मी और उसके मामा पांडिडुरई शामिल थे.
जांच के बाद पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कौशल्या के माता-पिता भी शामिल थे, जिनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. नवंबर महीने में इस केस की सुनवाई पूरी हुई और आज 12 दिसंबर को सजा सुनायी गयी.

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