भोपाल : मध्य प्रदेश में आठ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में भोपाल की एक अदालत ने मात्र 32 दिन की सुनवाई के बाद एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी है.
मध्यप्रदेश अभियोजन के जनसंपर्क अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने आरोपी बिष्णु बामोरे को दोषी करार देते हुए हत्या (भादवि की धारा 302) और 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म (धारा 376 एबी) मामलों में दो अलग-अलग धाराओं के अधीन फांसी की सजा सुनायी है.
भदौरिया ने बताया कि दोषी को बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए आजीवन कारावास की भी सजा सुनायी गई है. उन्होंने बताया कि भोपाल और सागर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में किये गए डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर बामोरे को दोषी ठहराया गया.
इसके साथ ही अभियोजन के पक्ष में 30 गवाहों अदालत में बयान दिये. भोपाल के कमला नगर इलाके में आठ जून को अपने घर से बाहर खरीददारी करने गयी लड़की लापता हो गई थी.
उसका शव अगले दिन सुबह इलाके में एक नाले के पास मिला. नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 10 जून को बामोरे को खंडवा जिले के मोरटक्का गांव से गिरफ्तार किया था.