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नवादा : पैक्स चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का समय पूरा

करीब 2000 आवेदन हुए थे सहकारिता विभाग को प्राप्त 11 नवंबर तक मतदाता सूची का होना है प्रकाशन नवादा : पैक्स चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम डलवाने को लेकर लोग काफी भाग दौड़ करते रहे. इसको लेकर प्राधिकार के निर्देश पर पांच दिनों तक आवेदन जमाकर उसका उसका निष्पादन जिला सहकारिता कार्यालय में […]

करीब 2000 आवेदन हुए थे सहकारिता विभाग को प्राप्त
11 नवंबर तक मतदाता सूची का होना है प्रकाशन
नवादा : पैक्स चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम डलवाने को लेकर लोग काफी भाग दौड़ करते रहे. इसको लेकर प्राधिकार के निर्देश पर पांच दिनों तक आवेदन जमाकर उसका उसका निष्पादन जिला सहकारिता कार्यालय में किया गया. जिले के कुल 187 पंचायतों से करीब 1500 से 2000 तक आवेदन विभाग को नाम जोड़ने के लिए प्राप्त हुआ है. जिसमें तकरीबन 700 से 800 आवेदनों को पारित कर हरी झंडी दे दी गयी है.
जिला सहकारिता पदाधिकारी शहनवाज आलम के नेतृत्व में आवेदनों की जांच की गयी. इसके बाद प्राधिकार के निर्देश पर पैक्स मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन को लेकर तिथि निर्धारित किया जा चुका है.
हालांकि पैक्स चुनाव का तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है. गौरतलब हो कि बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा-14 क (1) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 1273 दिनांक 1 मार्च 2012 के आलोक में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों को प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण व निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है.
जिसमें बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के आधार पर कोई व्यक्ति सोसाईटी का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है. प्राथमिक कृषि साखा समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने दिनांक 16 अक्टूबर .2019 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया था.
जिसमें वैसे व्यक्ति जो दिनांक 16 अक्टूबर 2019 तक समिति की सदस्यता या सह-सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्ते पूरी करते हैं उनके नाम ही प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया है. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण काय बताया जा रहा है.
समिति को 18 अक्तूबर तक डीसीओ के पास सूची उपलब्ध कराने का जिम्मा : समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 18 अक्टूबर 2019 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी.
यदि कोई समिति उक्त तिथि तक प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करने में विफल रहती है तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व है कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की प्रारूप मतदाता सूची अपनी देखा-रेख में तैयार करायें. समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रामाणिकता की जांच जिला सहकारितापदाधिकारी द्वारा की गयी है.
क्या कहते हैं सहकारिता पदाधिकारी
जिले के 187 पंचायतों में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गयी है. इसको लेकर मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए निर्धारित तिथि अवधि के अंदर 1500 से 2000 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें 700 से 800 तक मतदाताओं के नाम जोड़े जा चुके हैं. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 नवंबर को किया जाना है. जिन लोगों ने 15 अक्तूबर तक आवेदन दिया है, उनमें जो सही मतदाता पाये गये उनका नाम जोड़ दिया गया है. वैसे यहां के लोगों में चुनाव के समय ही जागरूकता आती है. जबकि पैक्स मतदाता सूची में सालों भर नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलती है. जिन लोगों का नाम छूट गया है या बाद में आवेदन कर रहे हैं, वैसे लोगों को पैक्स मतदान से वंचित होना पड़ेगा.
शहनवाज आलम, जिला सहकारिता पदाधिकारी नवादा
क्या है मतदाता सूची उपलब्ध कराने की तिथि
18 अक्तूबर तक पैक्सों द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना.
22 अक्तूबर तक जिला सहकारिता पदाधिकारी को उक्त सूची तैयार कर व सत्यापन कर उसे निर्वाचन प्राधिकार को उपलब्ध कराना.
23 अक्तूबर तक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का संबंधित स्थलों पर प्रकाशन कराना, जिसमें आम नोटिस मतदाता प्रकाशन सूची के साथ दावे व निष्पादन की तिथि भी अंकित करना है.
23 अक्तूबर से छह नवंबर तक दावे व आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि.
11 नवंबर को दावे व आपत्तियों के निष्पादन पश्चात मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है.

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